छत्तीसगढ़ : नाबालिग लड़की को पत्नी बनाकर रखा, शारीरिक संबंध भी बनाए, नवजात शिशु की हुई मौत; आरोपी गिरफ्तार

कोरिया : एक नाबालिक लड़की के पिता ने खड़गंवा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की को माटी झरिया ग्राम मनसुख थाना बैकुंठपुर का रहने वाला रामप्रकाश पिता शंकरलाल उम्र 21 वर्ष बहला-फुसलाकर पिछले वर्ष अगस्त 2020 में शादी करूंगा कह कर, उसे बिना बताए घर से भगा ले गया था और आरोपी अपने घर में पत्नी बनाकर रखा था। आरोपी यह जानते हुए कि पीड़िता नाबालिक है फिर भी पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। साथ ही एक नवजात शिशु बालक को जन्म दिया, जो नवजात शिशु की भी मौत हो गया है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना खड़गवां में अपराध क्रमांक 298/21 धारा 363, 366, 376(2)(ढ) IPC पास्को एक्ट की धारा 4, 6 कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की पतासाजी के दौरान पता चला कि आरोपी अपने ससुराल कोटेया आया है। जिसे तत्काल जाकर गिरफ्तार कर 02/09/21 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।

संपूर्ण विवेचना कार्रवाई एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी खड़गवां विजय सिंह, सहायक उपनिरीक्षक रघुनाथ सिंह मरावी, आरक्षक जसप्रीत सिंह सैनी, धनंजय निषाद, सैनिक विनय श्याम शामिल रहे।