नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में  राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक सम्पन्न 

मतदान के लिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मषीन का उपयोग किया जाएगा
अम्बिकापुर 06 दिसम्बर 2014
नगर पालिक निगम और नगर पंचायतों के महापौर एवं अध्यक्ष तथा पार्षदों के चुनाव के संबंध में आज यहां कलेक्ट्रोरेट में अपर कलेक्टर श्री एन.एन. एक्का की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक सम्पन्न हुई। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आदर्ष आचरण संहिता का पालन सुनिष्चित कराएं। श्री एक्का ने बताया कि नगरीय निकाय के मतदान के लिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मषीन का उपयोग किया जाएगा।
अपर कलेक्टर श्री एक्का ने बैठक में नगरीय निकायों के चुनाव प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि महापौर के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा पार्षदों के लिए 21 वर्ष रखी गई है। उन्होंने बताया कि अम्बिकापुर नगर पालिक निगम के महापौर पद के लिए नामांकन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। पार्षदों के लिए वार्ड क्रमांक 1 से 12 तक के नामांकन अपर कलेक्टर के न्यायालय में, वार्ड 13 से 24 तक के नामांकन नजूल कोर्ट में, वार्ड 25 से 36 तक के नामांकन एसडीएम अम्बिकापुर के कोर्ट में और वार्ड 37 से 48 तक के नामांकन तहसीलदार अम्बिकापुर के कोर्ट में नामांकन जमा किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन के समय अधिकतम 3 वाहनों का उपयोग किया जा सकता है तथा जूलुस जिला निवार्चन से 200 मीटर की दूरी तक के लिए ही अनुमति रहेगी। नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों के साथ अधिकतम चार व्यक्ति ही आ सकेंगे, जिसमें पहला अभ्यर्थी स्वयं, दूसरा निर्वाचन अभिकर्ता, तीसरा अभ्यर्थी का कोई एक प्रस्तावक और चैथा अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्राधिकृत कोई व्यक्ति ही आ सकेगा। नामांकन भरने वालों को दो शपथ पत्र भरना अनिवार्य होगा।
श्री एक्का ने बताया कि महापौर के लिए शुल्क 5 हजार रूपए रखा गया है तथा नगर निगम के पार्षदों के लिए 1 हजार रूपए है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को महापौर के लिए ढ़ाई हजार एवं पार्षद के लिए पांच सौ रूपए शुल्क जमा करना होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए शुल्क दो हजार रूपए रखा गया है तथा पार्षदों के लिए ढ़ाई सौ शुल्क रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उम्मीदवारों के लिए उक्त शुल्क का 50 प्रतिषत शुल्क ही देय होगा। उन्होंने बताया कि पार्षद के लिए एक ही वार्ड से चुनाव लड़ा जा सकता है। उम्मीदवार किसी अन्य वार्ड का हो सकता है, लेकिन प्रस्तावक चुनाव लड़े जाने वाले वार्ड का होना आवष्यक है। महापौर व पार्षद दोनों पदों के लिए एक ही व्यक्ति नामांकन दाखिल कर सकता है। शुल्क नगद व चालान से जमा किया जा सकता है।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.एस. उइके और विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।