राष्ट्रीय लोक अदालत अम्बिकापुर में करीब 12 हजार प्रकरण निराकृत 

बड़ी संख्या में लोगों ने स्वस्र्फूत उत्सुकता से लोक अदालत में शामिल होकर  आपसी समझौता से अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण कराया
अम्बिकापुर 06 दिसम्बर 2014
आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देष्य से आज यहां सरगुजा संभाग के जिला मुख्यालय अम्बिकापुर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित एकदिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब 12 हजार प्रकरणों का निराकरण कर 3 करोड़ 66 लाख 18 हजार रूपए की वसूली कर भुगतान कराया गया। आज सुबह से ही राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों का तांता लगा रहा और सरगुजा जिले के दूर-दूराज क्षेत्र के लोग भी बड़ी उत्सुकता के साथ इस लोक अदालत में अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण कराने के लिए पहंुचे थे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री व्ही. टोप्पो ने बताया कि सायं 6 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 हजार 646 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार परunnamed (2)  निराकरण किया गया है। इनमें से छ.ग. राज्य विद्युत मंडल द्वारा 799 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिनमें से 20 लाख 57 हजार रूपए का निराकरण किया गया। बैंको द्वारा 377 प्रकरणों का निराकरण कर 71 लाख 21 हजार 526 रूपए की वसूली की दिक्कतों को दूर की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत 6,620 मजदूरों को 1 करोड़ 64 लाख 18 हजार 791 रूपए की मजदूरी का भुगतान दिलाया गया। राजस्व विभाग द्वारा 3,830 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें आपदा क्षतिपूर्ति के 40 प्रकरणों का निराकरण कर 38 लाख 76 हजार रूपए का भुगतान दिलाया गया। भूमि अधिग्रहण के 16 प्रकरणों में 60 लाख 84 हजार 633 रूपए का मुआवजा दिलाया गया। इसके आलावा नामांतरण के 305 प्रकरण एवं 226 दाण्डिक प्रकरण तथा 230 अन्य प्रकरण का भी निराकरण किया गया। इसके साथ ही वाहन दुर्घटना के 14 प्रकरणों का निपटारा कर 10 लाख 60 हजार रूपए का आवार्ड पारित किया गया। श्री टोप्पो ने बताया कि कई विभागों से पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि निराकृत प्रकरणों की संख्या और भी बढ़ेगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत विभाग के स्टाॅल में बतौली विकासखण्ड के श्री रवि तिर्की ने बताया कि उसका 25,672 रूपए का विद्युत देयक पटाना था जो उसके लिए कठिन होते जा रहा था, उन्होंने बताया कि आज यहां राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने से और उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने से उन्हें 9,340 रूपए की छूट प्राप्त हुई है। श्री तिर्की ने शेष राषि 16,332 रूपए में से पहली किस्त के रूप में 6,000 रूपए जमा कर दिया है। उन्होंने बताया कि शेष 10,332 रूपए को 2,066 रूपए unnamed (3)की आसान किष्तों में जमा करना होगा। जो उसके लिए संभव है। श्री तिर्की ने बताया कि यदि यह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित नहीं होता तो उनका विद्युत देयक दिनोंदिन बढ़ता रहता और उनके लिए एकमुष्त पटा पाना असंभव था। इसी तरह उदयपुर विकासखण्ड के ग्राम कल्याणपुर के श्री मांझी राम ने बताया कि उनके विद्युत देयक 1 लाख 15 हजार 103 रूपए लंबित है उन्होंने आज लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर अपने लंबित देयक का निराकरण कराया जिसमें उन्हें 21 हजार 567 रूपए की छूट मिली है। उन्होंने प्रथम किस्त के रूप में 15 हजार 600 रूपए जमा किया है तथा शेष राषि पांच आसान किष्तों में जमा करेंगे। इन्ही के तरह हजारों लोगों ने इस लोक अदालत का लाभ उठाया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला एवं सत्र न्यायलय परिसर में 30 स्टाॅल बनाए गए थे। इन स्टालों में से 7 स्टाल में विद्युत मंडल, 5 स्टाल में सेन्ट्रल बैंक, 6 स्टाल में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक बीएसएनएल, यूनाईटेड बैंक, पंजाब नेषलन बैंक, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य बैंकों द्वारा स्थल पर अपने विभाग से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके साथ ही जिला न्यायालय परिसर में 18 खण्डपीठों में भी प्रकरणों की सुनवाई की गई। इसके अलावा नगर निगम, वन विभाग और राजस्व न्यायालयों में भी प्रकरणों की सुनवाई की गई।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुबह से देर शाम तक लोगों की भीड़ जुटी रही। वे इस अवसर का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए लगे रहे।