Chhattisgarh: डीजे संचालकों पर लगा 1 हजार रुपये का अर्थदंड, 5 हजार का बांड भरवाकर जब्त मशीनों को किया गया वापस; ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख़्त हुआ प्रशासन

सूरजपुर. DJ operator: सूरजपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान सागर सिंह के निर्देशन में तहसील भटगांव अंतर्गत राजस्व एवं पुलिस प्रशासन द्वारा 31 दिसंबर 2023 की रात्रि में 10 बजे के बाद तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे संचालकों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

कार्यवाही में रिंकू डीजे भटगांव के 1 नग एम्पलीफायर, 1 नग साउंड मिक्सिंग मशीन व अंजली डीजे जरही के 1 नग एम्पलीफायर को जब्त किया। नियमों के उल्लंघन पर तहसीलदार भटगांव द्वारा छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4,5 के तहत डीजे संचालकों पर 1000 रुपये का अर्थदंड व 5000 रुपये का बांड भरवा कर जप्त मशीन को वापस किया गया।

इसके साथ ही इस अवसर पर डीजे संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए जारी गाइडलाइन का पालन सभी संचालको करना अनिवार्य है।