सूरजपुर पुलिस की खबरे………

सूरजपुर

रामानुजनगर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तेलाईमुड़ा निवासी एक 28 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके पति व ससुराल पक्ष के अन्य 02 व्यक्तियों के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम तेलाईमुड़ा निवासी 28 वर्षीय शारधा रजक पति अरूण कुमार रजक ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसे इसका पति अरूण कुमार रजक व ससुराल पक्ष के जसोमति एवं फुलबसिया तीनों मिलकर दहेज की मांग को लेकर इसे प्रताडि़त करते हैं तथा इसके रहते हुए इसका पति अरूण कुमार ने दुसरी औरत को पत्नी बनाकर ले आया है। शारधा रजक की रिपोर्ट पर पुलिस ने अरूण कुमार, जसोमति एवं फुलबसिया के विरूद्ध धारा 498(ए), 494, 34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।


सूरजपुर

भैयाथान थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दवना निवासी एक व्यक्ति के ट्रैक्टर के ट्राॅली के दोनों टायर को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आज लगा देने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम दवना निवासी षिवषंकर यादव के ट्रैक्टर के ट्राॅली के दोनों टायर को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आग लगा दिया गया। षिवषंकर यादव की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरूद्व धारा 435 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।


सूरजपुर: भैयाथान थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोयलारी निवासी एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ ग्राम लखनपुर निवासी एक व्यक्ति के द्वारा जबरन अनाचार करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम कोयलारी निवासी एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ ग्राम लखनपुर निवासी पप्पू पाटले जबरन अनाचार किया किया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पप्पू पाटले के विरूद्ध धारा 376 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।


सूरजपुर

चंदौरा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरिहरपुर निवासी एक व्यक्ति को आम खाने की बात को लेकर गांव के ही चार व्यक्तियों के द्वारा मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर चोट पहुॅचाने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम हरिहरपुर निवासी लगनधारी को आम खाने की बात को लेकर गांव के ही बालकेष्वर यादव, बालरूप, षिषुपाल एवं कुनू ने मिलकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए टाॅगी से मारपीट किये जिससे उसे चोट आई है। लगनधारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने चारो के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है। 


सूरजपुर

जयनगर थाना क्षेत्रान्तर्गतएक व्यक्ति को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही एक महिला सहित कुल तीन व्यक्तियों के द्वारा मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर चोट पहुॅचाने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम जयनगर निवासी राजू प्रसाद को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही सूरज हरिजन, भुरेष हरिजन एवं लल्तु पति सूरज हरिजन ने मिलकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किये जिससे उसे चोट आई है। राजू प्रसाद की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है। 


सूरजपुर

बसदेई चैकी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बसदेई निवासी एक महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके पति के विरूद्ध दहेज प्राताड़ना का अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम बसदेई निवासी 22 वर्षीय टेमकुमारी पति नारेन्द्र राजवाड़े ने चैकी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका पति नारेन्द्र राजवाड़े इससे दहेज में मोटर सायकल की मांग को लेकर इसे प्रताडि़त करता है। टेमकुमारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने नारेन्द्र के विरूद्ध धारा 498 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।