अनुपस्थित शिक्षक पंचायत बर्खास्त..व्याख्याता पंचायतो पर भी कार्यवाही

अम्बिकापुर

कलेक्टर भीम सिंह के निर्देषानुसार षिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का नियमित एवं सघन निरीक्षण किया जा रहा है। विकासखण्ड षिक्षा अधिकारी बतौली द्वारा गत दिवस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बतौली का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान 8 व्याख्याता पंचायत अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाये गये। छत्तीसगढ़ पंचायत नियम में निहित प्रावधानों को तहत अनुपस्थित व्याख्याता पंचायत के लिए अनुपस्थित अवधि को अकार्य दिवस घोषित किया गया है।

जिला पंचायत कार्यालय से जारी आदेषानुसार निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये व्याख्याता पंचायत डॉ. श्रीमती निर्मला कष्यप, अनूप एक्का, कुमारी सुभाषित लकड़ा, श्रीमती नीलिमा सुधारानी टोप्पो, कुमारी अंजना केरकेट्टा, कुमारी ज्योति लकड़ा, श्रीमती प्रेमलता पैकरा एवं विकास सोनी हेतु अनुपस्थित दिवस को एक दिन का अकार्य दिवस घोषित किया गया है।

अनाधिकृत अनुपस्थिति पर 6 पंचायत सवंर्ग षिक्षक बर्खास्त  

कलेक्टर भीम सिंह द्वारा षिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए षिक्षकों एवं विद्यार्थियों की शत्-प्रतिषत उपस्थिति सुनिष्चित करने के निर्देष दिये गये हैं। उन्होंने कहा है कि अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने वाले षिक्षकों के विरूद्ध नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही करें। कलेक्टर के निर्देषानुसार जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.एक्का द्वारा बिना किसी सूचना के कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले 6 पंचायत संवर्ग षिक्षकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बर्खास्त कर दिया गया है।

जिला पंचायत कार्यालय से जारी आदेषानुसार लखनपुर विकासखण्ड अन्तर्गत आने वाले शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला घनौरा की षिक्षक पंचायत श्रीमती अंजू पाण्डेय, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जामा की षिक्षक पंचायत श्रीमती अरूणा वर्मा, सीतापुर विकासखण्ड अन्तर्गत  शासकीय पूर्व बालक माध्यमिक शाला ढेलसरा की षिक्षक पंचायत श्रीमती कविता भारद्वाज, अम्बिकापुर विकासखण्ड अन्तर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला करजी की षिक्षक पंचायत श्वेता गुप्ता एवं मैनपाट विकासखण्ड अन्तर्गत आने वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वंदना के व्याख्याता पंचायत संजय तिवारी एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सरभंजा के षिक्षक पंचायत तजेष्वर प्रसाद यादव को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम के तहत बर्खास्त कर दिया गया है।