पहाड़ी कोरवा महिला के मुआवजे के हक पर डाका.. SP कोशिमा के निर्देश पर FIR दर्ज..जल्द सलाखों के पीछे होंगे आरोपी!..

बलरामपुर..(कृष्णमोहन कुमार)..जिले मे अब जालसाजी की घटनाओं ने नया रूप ले लिया है..और एक ठगी की घटना सामने आयी है..जिसमे पुलिस ने एसपी टीआर कोशिमा के निर्देश पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है..और आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है..

दरअसल बलरामपुर थाने में हाल ही के दिनों में दर्ज की गई भादवि की धारा 379,420,34 इस बात की पुष्टि कर रहा है..की जिले के ग्राम कोटपाली मे निवासरत पहाड़ी कोरवा विशेष जनजाति की महिला नान्ही के साथ जालसाजी का खेल गांव के ही दो युवकों वीरेन्द्र यादव व रामरतु माघे ने खेला है..और उसके खाते से 4 लाख 65 हजार रुपये की ठगी की है..

बता दे कि इसी साल नान्ही के पति अमरसाय उर्फ़ जहाड़ी व एक अन्य ग्रामीण की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी..और असामयिक मौत होने के चलते मृतको के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा देने का प्रावधान है..जिसके तहत नान्ही को भी आरबीसी की धारा 6 ,4 के तहत मुआवजा प्रदान किया जाना था..इसी दौरान गांव के वीरेंद्र और रामरतु ने नान्ही को अपने झांसे में लेकर पहले उसका ऐक्सिस बैंक में खाता खुलवाया ..और बैंक का पास बुक व एटीएम अपने कब्जे में लेकर नान्ही को उसके हाल पर छोड़ दिया था..

ऐसे हुआ खुलासा..
पहाड़ी कोरवा अमरसाय समेत एक अन्य ग्रामीण की मौत हुई थी..और अमरसाय के परिजनों को मुआवजे की रकम नही मिल पाई थी..जबकि दूसरे मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि मिल चुकी थी..जिसके बाद नान्ही ने गांव के उन दोनों युवकों से सम्पर्क किया..इस दौरान दोनों युवकों ने उसे गुमराह करने में कोई कोर कसर नही छोड़ी..तब नान्ही ने अपने बैंक पासबुक की दूसरी प्रति लेने बैंक में अर्जी लगाई थी..और तब उसे मालूम हुआ कि..उसके हक के मुआवजे की राशि दोनो युवकों ने ही उसके खाते से एटीएम कार्ड के माध्यम से आहरित कर ली है..

वही नान्ही ने 31 अक्टूबर को मामले की लिखित शिकायत एसपी टीआर कोशिमा से की थी..जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी युवकों के विरुद्ध ठगी का मामला दर्ज कर लिया है..

बहरहाल इस ठगी के मामले में पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध तो कर लिया है..और उम्मीद है..की आरोपी जल्द ही धर लिए जाएंगे.. मगर उस गरीब महिला को जो आर्थिक सहायता राशि जीवनयापन के लिए मिली थी..अब वह राशि उसे नही मिल पाएगी..और उसे आस्था पूर्वक न्यायपालिका के आदेश का इंतजार करना होगा!..