सूरजपुर : अनैतिक संबंध बनाना चाहता था मजदूर… विरोध किया तो 9 साल के मासूम का मर्डर कर झाड़ियों में फेंका

सूरजपुर। 05 फ़रवरी की सुबह थाना सूरजपुर में सूचक हमराह सोहन सिंह पोया निवासी वार्ड क्र. 01 गोपालपुर थाना सूरजपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका पड़ोसी नाती 9 वर्षीय बालक जो 04 फरवरी की रात 7 बजे बिना बताये घर से कही चला गया है। जिसे आसपास, रिश्तेदारों में खोजबीन करने पर पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा गांव गोपालपुर पहुंचकर खोजबीन प्रारंभ की गई। पता तलाश के दौरान सरनापारा, पर्री, घिरीडांड के आसपास खोजबीन करते समय पर्री-घिरीडांड के खेत में पुटुस बेशरम के झाड़ में गुम बालक का शव उल्टा मूंह पड़ा हुआ दिखा। गुम बालक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर पुटुस बेशरम के झाड़ में फेका गया। प्रकरण में मर्ग जांच उपरान्त थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 117/21 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने 4 टीमों का गठन किया और सभी टीमों को अलग-अलग बिन्दुओं पर जांच करने निर्देशित किया। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, सीएसपी जे०पी०भारतेन्दु, एफएसएल, डार्ग स्क्वार्ड एवं साईबर सेल की टीम को मौके पर भेजा और स्वयं भी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का बारीकी से मुआयना कर पुलिस टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक जांच में लगे पुलिस विवेचना टीम से मामले के हालात से अवगत होकर लगातार मामले पर नजर बनाए रखा।

प्रकरण की जांच के दौरान कई संदिग्धों से बारीकी से पूछताछ की गई। जांच के दौरान ग्रामीणों एवं आसपास के लोगों से भी कड़ाई से पूछताछ की गई। ग्राम गोपालपुर में निर्माणाधीन स्टेडियम में कार्यरत् मजदूरों से भी सख्ती से पूछताछ किया गया।

पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि मजदूर रूप नारायण को अंतिम बार गुम बालक के साथ देखा गया था। संदेही रूप नारायण से घटना के संबंध में हिकमत अमली से पूछताछ किया गया। जो काफी गुमराह करने के बाद घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी रूपनारायण पिता सुखदेव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम मकरबंधा थाना रामानुजनगर जो लगभग 1 माह से ग्राम गोपालपुर के निर्माणाधीन स्टेडियम में अन्य मजदूरों के साथ झोपड़ी नुमा घर बनाकर रहकर मजदूरी का काम करता था।

चॅूकि मृत बालक का घर स्टेडियम से काफी नजदीक है, बालक खेलते-खेलते ग्राउण्ड में जाता था और इससे मिलता और बात करता था। जिससे बालक से इसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। जिसका फायदा उठाकर 4 फरवरी की रात करीब 7 बजे के आसपास शौच जाने के बहाने से बालक को अपने साथ खेत तरफ ले गया। जहां शौच करने के बाद आरोपी ने मृत बालक को खेत से लगे झाडियों के पास ले गया। जहां उसके साथ अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। तब बालक के द्वारा इसका विरोध करने पर आरोपी ने बालक का नाक मुंह को दबा दिया। जिससे बालक बेहोश होकर पास के गढडे में गिर गया। तब आरोपी ने बालक को वहां से उठाकर पुटुस बेशरम के झाड़ी में फेंक कर झाडियों से छुपा दिया और वहां से फरार हो गया।

प्रकरण में आरोपी रूप नारायण का मेमोरण्डम कथन लिया गया। जिसमें उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी के निशानदेही पर शौच के लिए उपयोग में लाए गए डब्बा को जप्त किया गया एवं प्रकरण में धारा 201, 377, 511 भादवि जोड़ी जाकर के आरोपी रूपनारायण पिता सुखदेव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम मकरबंधा थाना रामानुजनगर को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर व सीएसपी जे.पी.भारतेन्द के नेतृत्व में थाना प्रभारी सूरजपुर बसंत खलखो, थाना प्रभारी विश्रामपुर सुभाष कुजूर, थाना प्रभारी जयनगर दीपक पासवान, चौकी प्रभारी तारा राजेश तिवारी, एसआई रश्मि सिंह, एएसआई बृजकिशोर पाण्डेय, गजपति मिर्रे, प्रधान आरक्षक तालीब शेख, अदीप प्रताप सिंह, बिसुनदेव पैंकरा, आरक्षक सुरेश साहू, रामकुमार नायक, रावेन्द्र पाल, बिजनेर, युवराज यादव, रौशन सिंह व जयप्रकाश तिवारी सक्रिय रहे।