विद्यार्थियों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी

अम्बिकापुर 

उदयपुर से क्रान्ति रावत 

थाना उदयपुर अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदयपुर में उदयपुर थाना के प्रभारी निरीक्षक ईम्मानुएल लकड़ा के निर्देशन में एसआई चेतन सिंह चन्द्राकार द्वारा विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गयी। सभी विद्यार्थियों को समझाईश देते हुये बताया गया कि नाबालिकों को वाहन नहीं चलाना चाहिए ऐसा करते पाये जाने पर जुर्माने का प्रावधान है। 18 वर्ष से उपर के विद्यार्थियों को लायसेंस बनने के बाद ही वाहन चलाना चाहिए। बगैर हेलमेट के गाड़ी नही चलाना चाहिए। वाहन का बीमा होना अनिवार्य है। परिवार और समाज के लोगों को नशे की स्थिति में वाहन चलाने से रोकना। इस दौरान यातायात के साथ साथ अपराधों के संबंध में जानकारी देते हुये इनसे बचने और दूर रहने की समझाईश दी गई। किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना की स्थिति में 100 और 108 नम्बर डायल कर इसकी सूचना दी जा सकती है। आप लोगों की एक सूचना किसी व्यक्ति की जान बचाने में निर्णायक साबित हो सकती है। सूचनाओं को पुलिस तक पहुंचा कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य आरएस सिंह, शिक्षक कमल सिंह, आरक्षक संजीव कुमार चैबे, सतीश कुमार एवं काफी संख्या में विद्यालयीन छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।