सैलून, स्पा और पान ठेलों के संचालन का आदेश हुआ जारी.. इन निर्देशों का पालन करना होगा जरूरी.. पढ़ें पूरी खबर..

बिलासपुर. प्रदेश में अब गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार सैलून, पान ठेले और स्पा आदि के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है. इस संबंध में बिलासपुर जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किया है. आदेश के तहत सैलून, पान ठेले, नाई की दुकान और स्पा आदि के संचालन की अनुमति दी गई है.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी पूर्व आदेश में अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति तो थी मगर सैलून स्पा और पान ठेलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी. मगर गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में इनके संचालन की अनुमति दी गई थी जिसके बाद आज 4 मई को आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले में इन सभी गतिविधियों की अनुमति शामिल कर दी गई है. जिसके बाद 5 मई से इन गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा.

इन गतिविधियों के संचालन के साथ कुछ दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं जिनका पालन करना आवश्यक है. जिनमें पान ठेले में विक्रय किए जाने वाले पदार्थ के संबंध में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान गुटखा का उपभोग पान ठेला और सार्वजनिक स्थानों पर करना प्रतिबंधित होगा पान ठेले केवल इन सामग्रियों का विक्रय ही कर सकेंगे.

साथ ही नाई, सैलून, स्पा में सेवा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी नाम, पता, मोबाइल नंबर का ब्यौरा संचालकों द्वारा रखा जाना अनिवार्य होगा. किसी भी व्यक्ति पर उपयोग की गई सामग्री का दोबारा उपयोग अन्य व्यक्तियों पर नहीं किया का सकेगा. अतः उन्हें डिस्पोजेबल सामग्रियों का उपयोग करना होगा.

img 20200504 1441491908886073286718965
img 20200504 1441562897357195451854829