सूरजपुर : 14 लाख शासकीय राशि गबन कर सरपंच फ़रार, SDM ने किया निलंबित, 420 का दर्ज है केस

सूरजपुर. जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में कूटरचित दस्तावेजों के जरिए करीब 14 लाख रुपये की राशि का गबन करने के मामले में जारी कार्रवाई में सूरजपुर एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा ने ग्राम पंचायत रामनगर के सरपंच जवाहर सिंह टेकाम को सरपंच पद से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। ग़ौरतलब है कि शासकीय राशि गबन करने के मामले में सरपंच जवाहर सिंह के विरुद्ध विश्रामपुर थाने में 420 का अपराध भी दर्ज है, जिसमें सरपंच की गिरफ्तारी होना शेष है।

ग्राम पंचायत रामनगर के सरपंच जवाहर सिंह टेकाम एवं पूर्व सचिव तुलाराम यादव द्वारा शासकीय मद की राशि में भारी गड़बड़झाला किए जाने की शिकायत प्रशासनिक जांच में सही पाए जाने पर सूरजपुर जनपद पंचायत के सीईओ ने पूर्व में विश्रामपुर थाने में सरपंच एवं पूर्व पंचायत सचिव के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत अपराध दर्ज कराया था, हालांकि इस मामले में पुलिस द्वारा कई महीने बाद भी आरोपित सरपंच एवं पूर्व सचिव की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

ग्राम पंचायत रामनगर में लंबे समय से सरपंच पद पर आसीन जवाहर सिंह पर शासकीय निर्माण में भारी गड़बड़झाला करते हुए भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। राजनीतिक संरक्षण के कारण जांच के नाम पर लीपापोती किए जाने से अनियमितता उजागर नहीं हो पा रही थी। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद ग्रामीणों की शिकायत पर क्षेत्रीय विधायक खेलसाय सिंह की अनुशंसा पर कराई गई जांच में शासकीय राशि का गबन किए जाने का मामला प्रकाश में आया था. जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर सूरजपुर जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ वेद प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट पर सरपंच एवं पूर्व सचिव के विरुद्ध 420 का अपराध दर्ज किया गया था.

क्या था मामला

ग्राम पंचायत रामनगर में गड़बड़ी की शिकायत में की गई जांच में पाया गया था कि सरपंच जवाहर सिंह टेकाम एवं तत्कालीन सचिव तुलाराम यादव द्वारा 14 वें वित्त की राशि को नियमों की अवहेलना करते हुए प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुसार पीएफएमएस के माध्यम से ना करते हुए 14वें वित्त की राशि 13 लाख 99 हजार 800 रुपये फर्जी दस्तावेज तैयार कर व्यय किया गया है। उनके द्वारा ना कोई प्राक्कलन तैयार किया गया और न ही कोई तकनीकी स्वीकृति ली गई है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन का प्रकरण तैयार कर पंचायत राज अधिनियम की धारा 30, 40 एवं 92 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया था। मामले में सूरजपुर एसडीएम ने आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत रामनगर के सरपंच जवाहर सिंह को सरपंच पद से निलंबित कर दिया है.

इसे भी पढ़ें-

नरवा, गरुवा, घुरुवा एवं बाड़ी के कार्य में भारी गड़बड़ी.. फ़र्ज़ी दस्तावेज बनाकर 13.99 लाख रुपये कर दिये ख़र्च.. रामनगर सरपंच और तत्कालीन सचिव के ख़िलाफ़ FIR के निर्देश!

इसे भी पढ़ें-

सरपंच चाचा लाखों के घोटालेबाज़.. अब सेल्समेन भतीजा फंसा चावल की अफ़रा-तफ़री में

इसे भी पढ़ें-

रामनगर और दतिमा उचित मूल्य की दुकान को SDM ने किया निलंबित.. जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

इसे भी पढ़ें-

सूरजपुर : रामनगर सरपंच पर रामपुर गांव की ज़मीन पर जबरन अहाता निर्माण करने का आरोप.. तहसीलदार ने मांगा जवाब!