इंदिरा आवास योजना के तहत 17 स्वीकृत हितग्राहियों को विसंगति पाये जाने पर निरस्त किया गया

इंदिरा आवास योजना के तहत 17 स्वीकृत हितग्राहियों को विसंगति पाये जाने पर निरस्त किया गया 
सूरजपुर 
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  रजत बंसल से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत हितग्राहियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाॅच की गई। जाॅच में इंदिरा आवास योजना के तहत 17 स्वीकृत हितग्राहियों को विसंगति पाये जाने पर निरस्त किया गया। जनपद पंचायत रामानुजनगर के ग्राम पंचायत भरूहामुड़ा हितग्राही का नाम ललका पिता मोहन पिछड़ा वर्ग पायी गई विसंगतियां हितग्राही मृत है, इसी प्रकार ग्राम पंचायत कौशलपुर की  देवमती पति शेषमन, शोभनाथ पिता शिवनाथ, ग्राम पंचायत तेलसरा की चरियानो पिता बुधराम, ग्राम पंचायत कृष्णापुर की पनमेश्वरी पति रामायन वर्ग अजजा का पायी गई विसंगतियां में सभी पूर्व में लाभान्वित थे, ग्राम पंचायत नारायणपुर की श्रीमती अफिनन पति मो. सफीक वर्ग अन्य पायी गई विसंगतियां पूर्व में लाभान्वित थे व बिना प्रस्ताव का स्वीकृत हुआ, ग्राम पंचायत पटना की  दुर्गावती पिता कालीचरण, ग्राम पंचायत तेजपुर का कांग्रेस पिता रामलखन, ग्राम तेलसरा वर्ग अजजा पायी गई विसंगतियां बिना प्र्रस्ताव का स्वीकृति हुआ था, विकासखण्ड सूरजपुर ग्राम पंचायत कसकेला की  बालो पति रामेश्वर, सोनामनी पति नामिक साय वर्ग अजजा पायी गई विसंगतियां पूर्व में लाभान्वित थे, तथा ग्राम कसकेला की  तुलश्वरी पति ओम प्रकाश वर्ग अजजा पायी गई विसंगतियां वर्तमान में सरपंच का पुत्र होने पर, विकासखण्ड ओड़गी के ग्राम पंचायत पेण्डारी की  सीता देवी पति बहादुर सिंह,  बिफनी, पति रामसुरत सिंह, ग्राम पंचायत भवरखोह की  तिहारो पति नान्हू वर्ग अजजा की पायी गई विसंगतियां पूर्व में लाभान्वित थी, ग्राम पेण्डारी की  कुवर मती पति श्याम नारायण वर्ग पिछडा वर्ग की पायी गई विसंगतियां में गलत बीपीएल नम्बर होने पर निरस्त किया गया है।
बंसल ने बताया है कि अपात्र हितग्राहियों का प्रस्ताव अनुसार स्वीकृत हिग्राहियों का जाॅच में पायी गई विसंगतियों होने पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया गया। जनपद पंचायत रामानुजनगर के संबंधित लिपिक (शाखा प्रभारी) को लापरवाही बरतने के फलस्वरूप हटाया गया एवं डाटा एण्ट्री आॅपरेटर को बर्खास्त किया गया। इसी प्रकार जनपद पंचायत ओड़गी एवं सूरजपुर के सचिव के विरूद्ध विभागीय जांच एवं सरपंच के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम 40 के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार पायी गई विसंगतियों को दूर करने हेतु समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों को सेक्टर वार जाॅच दल गठन कर जाॅच कर प्रतिवेदन माह फरवरी 2016 के भीतर प्रस्तुत करने हेतु आदेश जारी किया गया है। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न हो, पंचायत वार इंदिरा आवास योजना का स्थायी पंजी संधारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।