छत्तीसगढ़ : चलती ट्रेन मे जंजीर खींचने वालों पर RPF की कड़ी कार्यवाही, 2020 से अब तक धारा 141 के तहत 1232 लोग गिरफ्तार, 4 लाख 16 हजार जुर्माना वसूला गया

बिलासपुर/रायपुर : चलती गाड़ी को रोकने के लिए जंजीर खींचना एक दंडनीय अपराध है। चलती गाड़ी मे जंजीर खींचकर घबराहट मे उतरने के कारण पैर फिसल कर गिरने से कई दुर्घटना घटित हुई है। इससे जान माल की क्षति होती है। लोग अपने सगे संबंधी को स्टेशन छोडने के क्रम मे गाड़ी मे चढ़ जाते हैं और गाड़ी खुलने के बाद जंजीर खींचकर उतरने का प्रयास करते हैं। कई बार छूटा हुआ सामान अथवा फल, फूल, खाना इत्यादि पहुँचाने के क्रम मे भी लोगों द्वारा ऐसा किया जाता है। अपने घर के नजदीक उतरने हेतु भी कई बार स्टेशन पर गाड़ी पहुँचने के पूर्व भी लोग जंजीर खींचते हैं। साथ ही ऐसी जगह जिस स्टेशन पर ट्रेन का ठ्हराव नहीं है, वहाँ भी लोग ट्रेन की जंजीर खींचकर गाड़ी रोकते हैं। यह घटना कभी भी गंभीर दुर्घटना मे तब्दील हो सकती है। साथ ही इससे ट्रेन के आवागमन एवं समयबद्धता (Punctuality) प्रभावित होती है जो सरकारी साधन एवं समय का नुकसान है। यह रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अमिय नन्दन सिन्हा के नेतृत्व में आरपीएफ द्वारा इसके लिए विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही  है। इस क्रम मे वर्ष 2020 मे धारा 141 के तहत 532 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हे कोर्ट मे पेश कराकर रुपये 1,70,400/- फ़ाईन वसूल किया गया है। इसी तरह वर्ष 2021 मे अब तक धारा 141 के तहत 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हे कोर्ट मे पेश कराकर रुपये 2,45,600/- फ़ाईन वसूल किया गया है। माह अगस्त 2021 मे धारा 141 के तहत 174 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्हे कोर्ट मे पेश कराकर रुपये 16,800/- फ़ाईन वसूल किया गया है। अत: सभी नागरिकों से अनुरोध है कि चलती ट्रेन को जंजीर खींचकर रोकने का अपराध नहीं करें।