मॉल, चौपाटी होंगे बंद, छात्रावासों को कराया जाएगा खाली, आदेश जारी

रायपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय ने आदेश जारी किया है. जिसके तहत नगरीय क्षेत्रों में सभी मॉल, चौपाटी और फास्ट फूड वाले अस्थायी ठेले तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए है.

नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों को जारी किया है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी मॉल, चौपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय के लिए लगने वाले अस्थायी ठेले आगामी आदेश तक बन्द किए जाए.

साथ ही नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराये पर उपलब्ध कराए जाने वाले पी.जी. को भी खाली कराए जाने के निर्देश दिए गए है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्त और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को जारी को यह आदेश जारी कर कड़ाई से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है.

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