राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत किया जा रहा है पंजीयन

महासमुन्द। कलेक्टर डोमन सिंह ने बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कोमाखान में पहुंचकर चौपाल लगाई। उन्होंने ग्रामीणों को ‘‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’’ के बारें में जानकारी दी। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में बुधवार 01 सितम्बर से 30 नवम्बर तक इस योजना के तहत पंजीयन किया जाएगा। उन्होंने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान तथा भूमिहीन कृषि परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के आय में वृद्धि होगी। पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के लिए 6000 रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि सीधे उसके बैंक खातें मेें जमा करायी जाएगी। जिससे गरीब परिवारों को आर्थिक लाभ मिल सकें।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के मुखिया को पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। इसके लिए इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल आरजीजीबीकेएमएनवाय डाट सीजी डाट एनआईसी डाट इन ¼rggbkmny-cg-nic-in) में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु मजदूर परिवार के मुखिया को आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथा संभव मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख करना होगा। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन निर्धारित समय सीमा में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। जहां पोर्टल में इसकी प्रविष्टी की जाएगी। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुईंया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जायेगी। जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त होगी।