जिला चिकित्सालय के तत्कालीन सिविल सर्जन और कैशियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के..कलेक्टर शरण ने जारी किए आदेश..मामला 2.61 करोड़ के घोटाले का…

  • 2.61 करोड़ रूपए के शासकीय धन का दुरूपयोग करने पर विस्तृत जांच के बाद कलेक्टर ने दिए आदेश..कवर्धा जिला चिकित्सालय कबीरधाम के तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर.के. भूआर्य और निलंबित कैशियर श्री डी.के. सोनी द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान 2 करोड़ 61 लाख 556 रूपए का गबन करने के कारण उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में संपूर्ण जांच-पड़ताल के बाद कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने आज उन दोनों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने, राशि की वसूली की कार्यवाही करने तथा प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी से राज्य शासन को अवगत कराने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कबीरधाम को निर्देशित किया है।
    उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ कोषालय अधिकारी के नेतृत्व में गठित जांच समिति की प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर.के. भूआर्य के प्रभार अवधि एक अप्रैल 2013 से चार अगस्त 2016 तक और डी.के.सोनी निलंबित कैशियर के प्रभार अवधि आठ जुलाई 2013 से 11 मई 2016 तक के अवधियों का जीवनदीप समिति के ओपीडी पर्ची, ब्लड बैंक, रेफरल वाहन से प्राप्त राशि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से प्राप्त आय, जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत व्यगत राशि का रोकड़ पंजी के साथ मिलान नहीं होना, अधिकांश व्यय बिना बिल व्हाउचर्स के किए जाने, ओपीडी स्लीप की राशि, इंडोर रजिस्ट्रेशन,टेस्ट सर्विस एवं अन्य प्राप्तियां संधारित नहीं होना पाया गया है। सम्पूर्ण जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोनों के कार्य अवधि के दौरान कुल 2 करोड़ 61 लाख 556 रूपए गबन की श्रेणी में पाया गया है। इन दोनों अधिकारी-कर्मचारी को नैसर्गिक न्याय के तहत राशि समायोजन के लिए एक माह का समय भी दिया गया था। फिर भी इनके द्वारा आय-व्यय पत्रक के तहत कैश बुक, बिल व्हाउचर इत्यादि अंकन-संधारण का कोई कार्य नहीं किया गया।