Mahtari Vandan Yojana के पात्र महिलाओं को 1 मार्च से मिलेगा लाभ, Online Application 20 फरवरी तक

सूरजपुर. Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी पूरी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। योजना में पात्र महिलाओं को 01 मार्च 2024 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष पूर्ण करने वाली महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए के मान से साल में 12 हजार रूपए की राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। महतारी वंदन योजना के लिए महिलाओं से 05 से 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्रो, ग्राम पंचायतों एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आई.डी से किए जा सकते हैं। नगरीय क्षेत्र के आवेदक वार्ड प्रभारी के लॉगिन आई.डी से आवेदन कर सकेंगे।

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पात्रता शर्तें-

महतारी वंदन योजना के लिए निर्धारित पात्रता शर्तो में महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष विवाहित महिला की आयु 01 जनवरी 2024 से 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकसुदाए परित्यक्त महिला भी पात्र होंगी। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को 1000 रुपए की प्रतिमाह के मान से साल में 12 हजार रुपए की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरण किया जाएगा। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं जिन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए से कम राशि मिल रही है उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी। जिससे उन्हें अधिकतम 1000 रूपए मासिक राशि प्राप्त हो सकेगी।

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ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल एवं एप्प-

महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन निःशुल्क होगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन भरने के लिए पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा योजना के लिए बनाए गए मोबाईल एप्प पर भी आवेदन जमा किया जा सकता है। योजना के लिए आवेदन 05 फरवरी से लिए जाएंगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 होगी।

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ये दस्तावेज जमा करना होगा-

आवेदन करते समय हितग्राहियों को स्वयं का सत्यापित किया हुआ पासपोर्ट साइज की फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक, स्वयं एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हेतु 10 अथवा 12 की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व.घोषणा अथवा शपथ पत्र जमा कराना होगा।