रायपुर. B.Ed Pass Teachers Got A Shock: छत्तीसगढ़ के b.Ed पास शिक्षक अभ्यर्थी को बड़ा झटका लगा हैं। जॉइनिंग मिल चुकी शिक्षकों की नियुक्ति होगी निरस्त। प्राथमिक शिक्षक के लिए B.Ed पास अभ्यर्थियों की दावेदारी खत्म हो गई हैं।दरअसल, बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया हैं कि, प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया हैं कि, Bed उत्तीर्ण सहायक शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी हैं। उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह के भीतर केवल डीएलएड पास अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जाए। कोर्ट ने डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं।
न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड को ही मान्य करते हुए, बीएड को अमान्य किया हैं। राज्य शासन ने दिनाँक 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन जारी किया था। जिसके तहत D.El.Ed. के साथ B.Ed योग्यताधारी को भी सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन का योग्य माना था। डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षकों ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य हैं।
सहायक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएलड ही मान्य हैं। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने बीएड अभ्यर्थी की काउंसिलिंग पर पर रोक लगा दी। जिसे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए बीएड शिक्षकों को भी अंतरिम रूप से नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। लेकिन, उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रखा था।
बता दें कि, दिनांक 29 फरवरी 2024 को प्रकरण में अंतिम सुनवाई हुई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रकरण का निर्णय सुरक्षित कर लिया। जिस पर आज यानी 2 अप्रैल 2024 को निर्णय सुनाया गया। जिसमें बीएड योग्यताधारी (B.Ed Qualified) को अपात्र मानते हुए उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही, 6 हफ्ते में डीएलएड योग्यताधारी (D.El.Ed Qualified) की पुनरीक्षित चयन सूची बनाने का निर्देश दिया हैं। बता दें कि, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मिनाक्षीअरोरा, अनुराग दयाल, अजय श्रीवास्तव और इशान वर्मा ने पक्ष रखा।
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