चेक बाउंस के मामले में भुगतान सहित कारावास की सजा..!

 

राजपुर पूरन देवांगन- व्यवहार न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के मामले में एक आरोपी को चेक की राशि का भुगतान सहित सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अंबिकापुर गहिरागुरु वार्ड मणिपुर चौक निवासी विशाल कुमार शर्मा आ. नगिना शर्मा ने अपने पिता के बीमारी के इलाज के लिए राजपुर निवासी अमित अंबष्ट से मई 2011 में तीन लाख रूपये का उधार लिया था। उसने यह रकम भुगतान के लिए 6 माह का समय लिया था, परंतु समय बीत जाने के बाद भी आरोपी रकम लौटाने हेतू टालमटोल कर रहा था। जिसके बाद उसने 12 जनवरी 2014 को अपने एक्सिस बैंक का अकाउंट से चेक क्रमांक 086093 के माध्यम से तीन लाख का अकाउंट पेई चेक काट कर परिवादी को दिया, परंतु खाता में पर्याप्त पैसा ना होने से चेक बाउंस हो गया। जिसके बाद परिवादी अमित अम्बष्ट ने अधिवक्ता सुनील सिंह के माध्यम से रकम भुगतान हेतु सूचना भेजा। सूचना के बाद भी आरोपी विशाल कुमार शर्मा द्वारा कोई पहल नहीं किये जाने पर परिवादी अमित अम्बष्ठ ने राजपुर निवासी अधिवक्ता सुनील सिंह के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश किया था। राजपुर न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट गुलापन राम यादव के समक्ष चले इस प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को चेक की राशि तीन लाख रुपये का भुगतान करने व 6 माह सश्रम कारावास की सजा का आदेश दिया है। चेक की राशि भुगतान नही करने पर एक माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की  सजा सुनाई है।