सेनेटाइजर और मास्क की कालाबाजारी की सूचना पर.. मेडिकल में हुई छापेमारी की कार्यवाही!..

बलरामपुर..भारत सरकार द्वारा नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचने जारी की गई एडवाइजरी का कलेक्टर संजीव कुमार झा के मार्गदर्शन में सख्ती से पालन किया जा रहा है। कलेक्टर ने अनावश्यक तौर पर लोगों को घरों से नही निकलने की अपील की है। इसके साथ ही कलेक्टर ने संक्रमण से बचने के हर सम्भव उपाय करने की हिदायत नागरिकों को दी है। वहीं मुनाफाखोरी के चलते सेनेटाइजर व मास्क को निर्धारित दर से अधिक में बिक्री करने वाले वाड्रफनगर के जितु मेडिकल स्टोर संचालक के विरुद्ध कलेक्टर के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सेनेटाइजर व मास्क को जप्त किया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन नया रायपुर से हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर वाड्रफनगर स्थित जीतू मेडिकल स्टोर में मास्क एवं सेनिटाइजर की कालाबाजरी हो रही है। इस पर इंस्पेक्टर श्री विकास दुबे द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए दुकान की तलाशी ली गई। निरीक्षण के दौरान 35 नग हैण्ड सेनेटाईजर, जिसकी कीमत 155 रूपये 100 मिली बताई गई है, जो निर्धारित दर से अधिक पायी गयी। इसके अतिरिक्त 09 नग मास्क भी प्राप्त हुआ। मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 में जारी आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर ड्रग इंस्पेक्टर श्री विकास दुबे द्वारा समस्त सामग्री को जब्त कर मेडिकल संचालक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु कलेक्टर कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत की है।