एक अवैध पत्थर खदान को सील करने के लिए अधिकारियों को आखिर क्यों बेलनी पड़ी पापड़..पढ़िए पूरा मामला क्या है?..

बलरामपुर.. जिले के राजपुर ब्लाक के ग्राम डिगनगर में अवैध खनन के मामले में..तहसीलदार राजपुर ने बड़ी कार्यवाही करते हुए..प्रकरण तैयार कर..खनिज विभाग में माध्यम से रॉयल्टी की राशि निर्धारित करने कलेक्टर न्यायलय भेजा है.

दरसल ग्रामीणों की शिकायत के बाद तहसीलदार राजपुर मुखदेव यादव ने 2 नवम्बर को बड़ी कार्यवाही करते हुए ग्राम डिगनगर में राजेश अग्रवाल द्वारा पत्थर खदान को सील कर 3 लाख 823 घन मीटर गिट्टी का पंचनामा कर प्रकरण तैयार कर खनिज विभाग के माध्यम से कलेक्टर न्यायलय में प्रकरण भेज दिया है..

वही सूत्रों की माने तो इस मामले में कार्यवाही नही करने का दबाव सूबे की राजधानी से अधिकारियों को थी..और प्रशासन के अधिकारियों को अवैध उत्खनन के मामले में प्रकरण तैयार करने माथापच्ची करनी पड़ी..

पहले भी हो चुकी है कार्यवाही

बता दे की ग्राम डिगनगर में एक वर्ष पूर्व राजेश अग्रवाल द्वारा क्रेशर खदान के लिए..खनिज विभाग में आवेदन किया गया था..लेकिन विभाग से अनुमति मिलने से पहले ही खनिज विभाग को शिकायत मिली थी..की राजेश अग्रवाल के द्वारा क्रेशर खदान के लिए निर्धारित स्थल पर अवैध गिट्टी का भंडारण किया गया है..जिस पर खनिज विभाग और राजस्व अमले ने एक साल पूर्व क्रेशर खदान को सील कर दिया था..और कलेक्टर न्यायलय ने रॉयल्टी चोरी के इस मामले में 3 लाख 81 हजार रुपये राजेश अग्रवाल पर जुर्माना लगाया था.जिसकी जुर्माने की राशि अब भी बकाया है..

खनिज अधिकारी योगेंद्र सिह के अनुसार तहसीलदार राजपुर के द्वारा अवैध उत्खनन के मामले में प्रकरण प्राप्त हुआ है..जिसे प्रकरण बनाकर अग्रिम कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायलय भेजने की तैयारी कर ली गई है..जिसमे लगभग 4 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है..