प्रदेश सरकार का बड़ा फ़ैसला… 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू.. अब मास्क न लगाने पर 500 रु. जुर्माना..

जयपुर. राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है. शनिवार की शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की हुई बैठक (कैबिनेट मीटिंग) में यह निर्णय लिया गया. इसके तहत प्रदेश के सबसे ज्यादा आठ जिलों- जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में 20 दिसंबर तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है. सभी संभाग मुख्यालयों में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.

साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एक जगह लोग इकट्ठा न हों इसके लिए शादी-विवाह समारोह में अब केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी. साथ ही क्रिटिकल जिलों के सरकारी दफ्तरों में 85 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा. वहीं मास्क नहीं पहनने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को 200 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रूपए कर दिया गया है. हालांकि इस दौरान विवाह समारोह में जाने वाले, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों तथा बस, ट्रेन और हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन की छूट होगी.

सीएम गहलोत ने कोविड-19 की समीक्षा के लिए अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई थी. बैठक में सीएस निरंजन आर्य, कोर ग्रुप के अफसर और चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अफसर शामिल हुए. इसके अलावा कई अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़े.

एक सरकारी बयान के अनुसार बैठक में तय किया गया कि राज्य में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में पूरे प्रदेश में विवाह समारोह सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 100 होगी.

इसी तरह बैठक में निजी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े कुछ अस्पतालों को जरूरत पड़ने पर कोविड निर्दिष्ट अस्पताल बनाने के लिए अधिग्रहित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई. इसकी विस्तृत प्रक्रिया तय करने व कार्रवाई के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है. मेडिकल कॉलेज थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के मेडिकल छात्रों की कक्षाएं शुरू कर सकेंगे. इन मेडिकल छात्रों को कोविड-19 के लिए ड्यूटी पर भी लगाया जा सकेगा.

वहीं राजधानी जयपुर में संक्रमण को देखते हुए धारा-144 लागू कर दी गई है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने शनिवार को इस बारे में आदेश जारी किए थे. इसके तहत पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा और किसी भी सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।