छत्तीसगढ़ सरकार की नई पॉलिसी: नई गाड़ियों के रोड टैक्स में 25% छूट, 12 लाख की गाड़ी में 30 हजार तक फायदा


रायपुर. लोग पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बेच देते हैं या घर पर रखे रहते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते। सरकार के पास ऐसी गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सरकार इन गाड़ियों के लिए पॉलिसी ला रही है। इसमें बड़ी गाड़ियों बस, हाइवा, ट्रक और टेलर के लिए भी नया सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके।

छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने के लिए राज्य सरकार इस साल नई पॉलिसी लाने वाली है, ताकि पुरानी और कंडम गाड़ियों का उपयोग किया जा सके। पुरानी गाड़ियाें काे खरीदने के लिए संभाग और जिला स्तर पर परिवहन विभाग स्क्रैप डीलर नियुक्त करेगा। गाड़ी की कीमत के साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट (एसओडी) दिया जाएगा। नई गाड़ी खरीदते समय सर्टिफिकेट दिखाने पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत छूट देगा। इससे लोगों को नई गाड़ी कम दाम पर मिलेगी।

नई पॉलिसी का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया गया है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। राज्य में अभी 71.33 लाख गाड़ियां हैं। इसमें 6.98 लाख 15 साल से ज्यादा पुरानी और 13.58 लाख 10-15 साल पुरानी गाड़ियां हैं। जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और फिर से रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये उनका रिकॉर्ड है। राज्य में 15 साल से ज्यादा पुरानी प्राइवेट गाड़ियां और बाइक का रिकार्ड भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि कुछ राज्यों में सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट पॉलिसी लागू है।

परिवहन विभाग आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि पुरानी गाड़ियों को लेकर केंद्र सरकार की पाॅलिसी है। इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया है। मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।