हत्या के मामले में आया फैसला..पिता पुत्र व माँ को हुई आजीवन कारावास की सजा..पत्नी को मिलेगी आर्थिक सहायता राशि!..

Balrampur-ramanujganj:जिले के रामचन्द्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अनिरुद्धपुर में जून 2018 के हत्या के एक मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है..इसके साथ ही न्यायलय ने मृतिका की पत्नी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि दिये जाने के निर्देश दिये है!..

बता दे कि रामचन्द्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अनिरुद्धपुर में 30 जून 2018 को जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के 6 सदस्यों रामनारायण सिंह, वीरेंद्र सिंह,चंद्रिका सिंह, रामस्वरूप सिंह, दुर्गावती सिंह व रामजीवन लोहार ने ईश्वर दयाल सिंह की हत्या कर दी थी..जिसके बाद मृतक की पत्नी सुमित्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था..और इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायलय रामानुजगंज के द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश मधुसूदन चंद्राकर ने आरोपितों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है..

वही न्यायलय ने मृतक की पत्नी को जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा क्षतिपूर्ति योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का निर्देश दिया है!..