COVID-19 Guidelines : सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज में कोविड रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी, इन नियमों का कड़ाई से करना होगा पालन, पढ़ें पूरी ख़बर

बलरामपुर/सूरजपुर. छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सूरजपुर और बलरामपुर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. जिलों में कोरोना संक्रमण ना फैले इसके लिए सूरजपुर और बलरामपुर कलेक्टर ने कोविड के सभी प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है.

बलरामपुर-रामानुजगंज कलेक्टर कुंदन कुमार ने कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है:- 

1. जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु सभी जूलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) / सांस्कृतिक / धार्मिक / खेल आदि सामूहिक आयोजन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेंगे।

2. जिले में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेता प्रतिष्ठान, जिम, सिनेमा एवं थिएटर, होटल एवं रेस्तरों, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम मैरिज पैलेस इवेन्ट मैनेजमेंट क्लब आदि वास्तविक क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी। यदि किसी आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना हो तो स्थिति में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

3. यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस (COVID-19) अथवा नए वेरिएंट (OMICRON) से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में है, जो संक्रमित हो सकता है तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करे एवं सभी वांछित सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।

4. निगरानी जांच दल को ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इन्कार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 के दण्ड का भागी होगा।

5. सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। दुकान के बाहर ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी बनाये रखने के लिए गोल निशान बनाकर चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य होगा (COVID-19) अथवा नए वेरिएंट (OMICRON) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति / संस्था / संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

6. जिले में रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास दोनों टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी) यात्रा के 72 घंटे के भीतर का RTPCR लिगेटिव रिपोर्ट होना अनिअर्य होगा। शर्त पूर्ण न करने वाले यात्रियों का अनिवार्य रूप से RTPCR टेस्ट कराया जायेगा।

7. जिले की सड़क सीमाओं पर और सभी बस स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की कोविड जांच दल द्वारा Random Testing किया जाये।

प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क / फेस कवर / फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य किया जाता है। 9. प्रत्येक शनिवार को पूर्णतः लॉकडाउन रखा जावेगा, इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक मेडिकल दुकान संचालन की ही अनुमति होगी।

जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, सगरोध और ईलाज से संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इन्कार करता है अथवा वाछित जानकारी देने से इन्कार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेस एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।

आदेश-

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सूरजपुर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए आदेश जारी:-

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपालन में जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी आदेश के निर्देशानुसार जिले में सभी प्रकार के जुलूस रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि सामूहिक आयोजन की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं किराना व अन्य सभी प्रकार के दुकान, जिम, सिनेमा और थियेटर, होटल और रेस्टोरेंट, आडिटोरियम सभी विवाह स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में कोविड की समुचित व्यवहार का पालन करने की शर्त पर स्थल की क्षमता के एक तिहाई तक ही व्यक्तियों को उपस्थित होने की अनुमति होगी। साथ ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने प्रतिष्ठान के सामने शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु चिन्हांकन करना सुनिश्चित करेगें व प्रतिष्ठान में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण एवं कोविड टेस्ट कराना आवश्यक होगा। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों, भीड़ बाजारों, दुकानों आदि में मास्क लगाना, सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग आदि कोविड समुचित व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर पान-गुटका इत्यादि खाकर एवं अन्यथा थुकना प्रतिबंधित रहेगा।  

उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर सम्बन्धित प्रतिष्ठान एवं व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।