Breaking:18 प्लस वैक्सिनेशन को लेकर लगी जनहित याचिका पर..HC ने की सुनवाई..शासन के शपथ पत्र को देखर हैरान था कोर्ट..कहा पहले खुद दिया आदेश..अब जवाब में खंडन..ठीक नही है व्यवस्था!..

बिलासपुर..छत्तीसगढ़ में 18 प्लस टीकाकरण को लेकर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई..सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के शपथपत्र को देखकर हाई कोर्ट ने सवाल किया है ..कि शासन एक तरफ टीकाकरण को लेकर खुद ही आदेश जारी करती है..और दूसरी तरफ शपथपत्र देकर अपने ही आदेश का खंडन कर रही है..वही इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी..

दरअसल छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगो को कोरोना टीकाकरण को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की आज सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ में हुई..वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई पर हाई कोर्ट ने शासन का शपथपत्र देखकर फिर से सवाल खड़े किए..कोर्ट का कहना था कि एक तरफ शासन खुद ही फ्रंटलाइन वर्कर, अंत्योदय, बीपीएल व एपीएल वर्ग के लिए टीकाकरण को लेकर वर्गीकरण किया है.. जिसमें यह भी बताया गया है..की किस वर्ग को कितनी फीसदी टीकाकरण किया जाएगा..और अब अपने आदेश को दरकिनार कर यह शपथपत्र दे दिया है..कि टीकाकरण का वर्गीकरण नहीं किया गया है.. और सभी केंद्रों में सभी वर्ग को टीका लगाया जा रहा है..राज्य सरकार टीकाकरण की बर्बादी नहीं होने की बात भी कह रही है..

हालाकि अबतक हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई लिखित आदेश या टिप्पणी नहीं की है..सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रफुल्ल भारत समेत कई पक्षकारों को शासन के शपथपत्र की कापी उपलब्ध नहीं हो पाई थी.. जिसके चलते कोर्ट ने निर्देश दिया है..कि पहले सभी पक्ष के वकीलों को जवाब की कापी उपलब्ध कराई जाए..जिसे पढ़कर सभी वकील अपना तर्क रखेंगे.. अब कोर्ट में प्रकरण की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी..

वही हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान शासन द्वारा बनाई गई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई..कोर्ट का कहना था कि 18 प्लस के युवाओं का टीकाकरण होने पर उन्हें सर्टिफिकेट भी नहीं दिए जा रहे हैं.. ऐसे में उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें कौन सी कंपनी का टीका लगा है.. और उनका दूसरा डोज कब लगेगा!..