बलरामपुर : कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित.. आने-जाने पर प्रतिबंध, सिर्फ मेडिकल सेवाएं रहेंगी जारी

बलरामपुर. नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण काल के दौरान जिले से संदिग्ध व्यक्तियों का सैंपल, जांच हेतु प्रेषित किया गया था. जाचं रिपोर्ट में व्यक्तियों के कोरोना पाॅजीटिव पाये जाने पर कोरोना वायरस के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्याम धावडे़ द्वारा संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. जिसमें जिले के तहसील बलरामपुर के ग्राम बरदर के बालक आश्रम में 09 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजीटिव पाये जाने पर 300 मीटर एवं ग्राम चिलमा के पहाड़ी कोरवा आश्रम में क्वारेंटीन रखे गये 09 व्यक्ति पाॅजीटिव पाये जाने पर 100 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. तहसील रामानुजगंज के ग्राम चन्द्रनगर के बालक आश्रम में 02 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर 500 मीटर, प्री मैट्रिक बालक छात्रावास चन्द्रनगर में 01 व्यक्ति की रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर 50 मीटर परिधि क्षेत्र एवं ग्राम आरागाही के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्वारेंटीन रखे गये 02 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर 100 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
तहसील वाड्रफनगर के ग्राम रमेशपुर में होम क्वारेंटीन में रखे गये 01 व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर 100 मीटर तथा ग्राम कोटराही के एकलव्य आवासीय विद्यालय में क्वारेंटीन रखे गये 02 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पाॅजीटिव पाए जाने पर 200 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसी प्रकार तहसील शंकरगढ़ के ग्राम दोहना में होम क्वारेंटीन में रखे गये 01 व्यक्ति पाॅजीटिव आने पर 500 मीटर एवं ग्राम डिपाडीहकला के आदिवासी बालक आश्रम में क्वारेंटीन रखे गये 01 व्यक्ति की जांच में रिपोर्ट पाॅजीटिव जाने पर 200 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

घोषित किये गए क्षेत्र में आम नागरिकों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा उनके निर्देशन में तहसीलदार की भी नियुक्ति की गई है. कन्टेन्मेंट जोन के अन्तर्गत समस्त दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे. नोडल अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी. सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्ही भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा.