इस दिवाली रात 10 के बाद आप नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी… प्रशासन ने की अपील..

अम्बिकापुर जिला प्रशासन ने आज उच्च विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता आयोजित कर दीपावली पर्व को सुरक्षित मनाने के लिए प्रेस के माध्यम से अपील की है..प्रेस वार्ता में कलेक्टर किरण कौशल द्वारा पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च ध्वनि वाले पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण एवं ध्वनि मानकों को लागू करने के संबंध में जानकारी दी गई.. पटाखों के संबंध में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत निष्चित प्रावधानों एवं नेषनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं उच्च न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध में दिए गए निर्देषो के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया.. कलेक्टर द्वारा नियम तथा निर्देषों के पालन करने की गई। इस दौरान क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण सीतेष कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे न फोडे जाएं तथा 125 केबी से अधिक ध्वनि वाले पटाखो का उपयोग ना किया जाए। पटाखे संवेदनषील क्षेत्र में न फोडे जाएं तथा ध्वनि स्तर मानक का पालन किया जाए। इसके अलावा बताया गया की लड़ी वाले पटाखों का मानक 145 केबी है…

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पुलिस अधीक्षक आर.एस. नायक ने पटाखा विक्रय स्थल पर सुरक्षा के सभी व्यवस्था सुनिष्चित करने के संबंध में जानकारी दी और सुरक्षित दीपावली मानाने की अपील की है… प्रशासन ने मुख्य रूप से समय सीमा का ध्यान रखने की अपील जिले वासियों से की है.. जिसमे ध्वनि वाले पटाखों को रात दस बजे के बाद फोडन पर प्रतिबन्ध है लेकिन रोशनी वाले पटाखों पर समय सीमा नहीं बनाई गई है.. रोशनी वाले पटाखों के उपयोग को समय सीमा से स्वतंत्र रखा गया है… प्रेस वार्ता में सरगुजा कलेक्टर किरण कौशल, पुलिस अधीक्षक आर एस नायक, निगम आयुक्त सूर्य किरण तिवारी, एसडीएम पुष्पेन्द्र शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण सीतेष कुमार वर्मा सहित जन संपर्क विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे..