कोविड-19 सैंपल देने के दौरान भूलकर भी ना करें ऐसी गलती.? महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा FIR

रायपुर। कलेक्टर डॉ भारतीदासन ने कहा कि कोविड-19 जाँच सैम्पल लेने के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा गलत अथवा अपूर्ण मोबाइल नंबर या पता दिया जाता है। इससे अधिकारि, कर्मचारि के कार्य में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है। इस तरह ट्रेस नहीं किये जा सके कोरोना पॉजिटिव मरीजों से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। कोरोना महामारी के भयावह रूप ने लोगों को इतना डरा दिया है कि वो अपना जाँच कराने से ही डरते है कि कही उनकी रिपोर्ट पॉसिटिव ना आ जाए। और कही उनका सैम्पल ले भी लिया गया तो अपना पता या मोबाइल नंबर गलत बता देते है जिसकी वजह से स्वस्थ कर्मचारियों के लिए बड़ी समस्या सामने आती है। ऐसा करने से कोरोना का संकट और भी बढ़ जाता है।

इसलिए कलेक्टर डॉ भारतीदासन ने ये निर्देश जारी किया है कि भ्रामक या गलत जानकारी देने पर एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट के तहत कार्यवाही की जायगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 और राज्य शासन से जारी रेगुलेशन 2020 के तहत संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाएगा।