नोटबंदी के दौरान अपने बैंक खातों में राशि जमा की है, तो अब वो परेशानी में पड़ने वाले हैं

नई दिल्‍ली इनकम टैक्‍स विभाग ने शनिवार को इस बात का खुलासा किया है कि अगर किसी ने नोटबंदी के दौरान अपने बैंक खातों में 15 लाख रुपए या इससे अधिक की राशि जमा की है, तो अब वो परेशानी में पड़ने वाले हैं। इनकम टैक्‍स विभाग ने ऐसे दो लाख लोगों को नोटिस भेजे हैं, जिन्‍होंने नोटबंदी के दौरान अपने बैंक खातों में 15 लाख रुपए या इससे अधिक की बेहिसाबी राशि जमा की थी।

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा 15 लाख रुपए से अधिक की राशि ऐेसे खातों में जमा की गई है, जिनके लिए रिटर्न भी फाइल नहीं किए गए हैं। हमनें ऐसे 1.98 लाख खातों की पहचान की है और दिसंबर एवं जनवरी महीने में इन खाता धारकों को नोटिस भेजे गए हैं। हालांकि अभी तक किसी ने भी नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इन नोटिस का जवाब न देने पर विभाग द्वारा जुर्माना और मुकदमा चलाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

चंद्रा ने आगे बताया कि 3,000 मामले पिछले तीन महीनों में दर्ज किए गए हैं। ये टैक्‍स चोरी, देरी से टैक्‍स जमा करने, आय छुपाने जैसे मामले हैं। डिजिटलीकरण के बढ़ते दायरे को देखते हुए इनकम टैक्‍स विभाग भी ई-स्‍टेटमेंट पर ध्‍यान दे रहा है। चंद्रा ने बताया कि इस साल हमनें ई-असेस्‍मेंट को परीक्षण के तौर पर शुरू किया है। तीन महीने में 60,000 ई-असेस्‍मेंट किए जा चुके हैं। आने वाले महीनों में यह आंकड़ा बढ़ने की उम्‍मीद है। ई-असेस्‍मेंट प्रक्रिया ऑनलाइन टैक्‍स फाइल करने और असेस्‍मेंट की अनुमति देती है, जिससे करदाताओं को इनकम टैक्‍स कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होती।