उपभोक्ताओ को ठंड मे गर्मी देने निकली बिजली विभाग की विजलेंस की टीम…….

  • विजिलेंस टीम ने दी मैनपाट क्षेत्र में दबिश
  • ग्राम खजुरी के ब्रिक्श कारोबारी के यहाँ पकड़ी 50 हजार की बिजली चोरी
  • मैनपाट के अनमोल रिसॉट एवं मरकरी रिसॉर्ट में भी की गई चेकिंग

अम्बिकापुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी अम्बिकापुर क्षेत्र के विजिलेंस टीम के कार्यपालन अभियंता एनपी सिंह के नेतृत्व में मैनपाट क्षेत्र में बिजली चोरी को नियंत्रित करने के मद्देनजर जाँच दल द्वारा दबिश दी गई। टीम द्वारा ग्राम खजुरी के गुप्ता फ्लाई एस ब्रिक्श कारोबारी के यहाँ चेकिंग की गई। उक्त कारोबारी के द्वारा अपने एचटी सर्विस कनेक्शन से छेड़छाड़ कर सर्विस लाईन में किल को ठोककर एक एचपी का पानी का पंप चलाकर विगत एक वर्ष से ब्रिक्श व्यापार के लिए पानी का उपयोग किया जा रहा था तथा साथ ही सर्विस कनेक्शन को बायपास कर अपने ऑफिस एवं निवास स्थान पर चोरी की बिजली से टीव्हीए फेनए एलईडी लाईट का उपयोग किया जा रहा था। इस पर टीम ने कार्यवाही करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 में उल्लेखित धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज करते हुए लगभग 50 हजार का जुर्माना लगाया गया।

गौरतलब है कि अम्बिकापुर रीजन के अन्तर्गत कंपनी के सतर्कता संभाग का कार्य क्षेत्र अम्बिकापुर सर्किल एवं बैकुण्ठपुर सर्किल के विभागीय संभाग क्रमशरू अम्बिकापुरए बलरामपुरए पत्थलगांवए जशपुरए सूरजपुरए मनेन्द्रगढ़ एवं बैकुण्ठपुर आते हैंए जिसमें कार्यपालन यंत्री की टीम द्वारा कार्ययोजना बनाकर औचक निरीक्षण किया जाता है और बिजली चोरों एवं अनियमितता बरतने वाले उपभोक्ताओं पर भी कड़ी कार्यवाही की जाती है।
इस संदर्भ में कार्यपालन यंत्री श्री सिंह ने बताया कि बिजली चोरी करते पाये जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 में उल्लेखित धारा 135 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती हैए जिसमें सजा के तौर पर तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा मैनपाट के अनमोल रिसॉट एवं रेस्टोरेंट के सर्विस कनेक्शन की चेकिंग की जिसमें उन्होंने पाया कि उक्त रिसॉर्ट कारोबारी नागेश्वर केसरी द्वारा सिंगल फेस कनेक्शन लेकर सम्पूर्ण रेस्टोरेंट में ओवर लोड बिजली का उपयोग किया जा रहा है तथा डायरेक्ट हुकिंग कर एक एचपी का सबमर्शिबल पंप पिछले 03 महीने से चलाया जा रहा था। इस पर विभाग ने ओवर लोडिंग का प्रकरण दर्ज करते हुए 10 हजार का जुर्माना लगाया। मैनपाट में ही मरकरी रिसॉर्ट तथा मुख्य चैक के दुकानों एवं सहकारी बैंक की भी चेकिंग की गईए संबंधित प्रतिष्ठानों में ओवर लोडिंग का केस बनाकर उन्हें भार के अनुरूप कनेक्शन को अपग्रेड कराने की हिदायत दी गई और उपस्थित उपभोक्ताओं को भी वैध कनेक्शन लेकर विद्युत सेवा का लाभ लेने की अपील की गई। इस जाँच दल में पीआरओ डीएस मण्डावीए सतेन्द्र सिंहए शैलेन्द्र व्ही एवं लाईन मैन भोला राम शामिल हुए।