गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिये अधिकारियों को सौंपा गया दायित्व!

बेमेतरा। प्रदेश सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना ‘‘गोधन न्याय योजना‘‘ 20 जुलाई 2020 से लागू की गई है। बेमेतरा जिले में शासन के निर्देशानुसार इस योजना को गौठान स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर समुचित ढंग से चलाये जाने, गौठान समितियों के गठन, गोबर विक्रेतागण को समय पर राशि के भुगतान हेतु उनके बैंक खाता में राशि हस्तांतरण, पंजीयन कार्यो के सतत मानिटरिंग हेतु निम्नानुसार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

कलेक्टर बेमेतरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार रीता यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा को गौठान समिति का खाता सहकारी बैंक में खुलवाना/गोबर विक्रेता का पंजीयन हेतु फार्म सहकारी समिति को प्रदत्त करना/सप्ताहिक खरीदी की जानकारी सहकारी समिति को प्रदाय करना/कृषि व सहकारी केंद्रीय बैंक के साथ समन्वय करना। एम.डी. मानकर उप संचालक, कृषि विभाग बेमेतरा को गोबर खरीदी की प्रतिदिन की रिपोर्टिंग/गौठान समिति के खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, पैकेजिंग समूहों का प्रशिक्षण, वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री संबंधित कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षक। आर.के. वारे नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बेमेतरा को गौठान समिति का खाता खोलना, गोबर विक्रेताओं का पंजीयन, समय पर भुगतान करना।
       

नियुक्त अधिकारी सम्पूर्ण विकास खण्डों में भ्रमण कर सौपे गये कार्यो का निर्वहन करेंगे तथा गोबर विक्रेताओं को विक्रय के 15 दिवस के भीतर विक्रय राशि प्राप्त हो जाये यह सुनिश्चित करेंगे। 20 जुलाई 2020 से 01 अगस्त 2020 की अवधि में जिन गौठानों में गोबर विक्रय किया गया है वहां संबंधित हितग्राहियों को राशि का भुगतान दिनांक 05 अगस्त 2020 तक हो जाये यह सुनिश्चित करेंगे।