दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर समेत 7 दोषियों को 10-10 साल की कैद

लखनऊ। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या मामले में BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत सभी सातों दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इसके साथ ही इनपर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की रक़म पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

सजा पाने वालों में यूपी पुलिस के दो अधिकारी भी शामिल भी हैं। इनमें से एक अधिकारी वारदात के समय माखी थाना के SHO थे। वहीं दूसरा माखी थाना में ही सब-इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्‍त था।

गौरतलब है कि उन्‍नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्‍या के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 4 मार्च को फैसला सुनाते हुए पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि रेप पीड़िता के पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उनकी मौत हो गई। मृतक के शरीर पर 18 जख्म थे। दुष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी।