सूरजपुर : ग्राम तरका मे हुए अंधे कत्ल का खुलासा

सूरजपुर

भैयाथान थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तरका में गत् 03 मार्च को ग्राम दर्रीपारा निवासी प्रार्थी चितावन राजवाड़े के द्वारा थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दर्रीपारा निवासी 30 वर्षीय बंषलाल आ0 रूपनाथ राजवाड़े ग्राम पहाड़अमोरनी निवासी अरूण गुप्ता के साथ मोटर सायकल क्रमांक सीजी 15 जीपी 3656 से निकला था जो सूचना मिली है कि ग्राम तरका के पास एक्सीडेंट होकर फौत कर गया है। रिपोर्ट पर थाना भैयाथाना में अपराध क्रमांक 22/14 धारा 304(ए) भादवि का पंजीबद्ध कर पंचनमा कार्यवाही किया गया जो घटना स्थल ग्राम तरका स्कूल के सामने मृतक का शव पड़ा था पंचनामा कार्यवाही बाद मृतक के शव का पी.एम. कराया गया।

इधर गांव वालों से पूछताछ के दौरान उनके द्वारा खेत व स्कूल के पीछे तरफ करीब 1) कि.मी. तक खून गिरने की जानकारी दी गई, मामला बनावटी होना प्रतीत होने पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर एस.एस. सोरी को बताई गई जो मामले की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल जांच हेतु एसडीओपी ओड़गी जे.एल.लकड़ा के नेतृत्व में थाना झिलमिली, क्रामईम ब्रांच सूरजपुर, एफएसएल अम्बिकापुर, डाँग स्काड सूरजपुर को मौके पर रवाना किया गया जो उक्त टीमों द्वारा जांच करने पर मामला एक्सीडेंटल न होकर हत्या कर एक्सीडेंट का स्वरूप दिया जाना पाया गया।

पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज टी.जे. लांगकुमेर के निर्देषन में पुलिस अधीक्षक सूरजपुर एस.एस.सोरी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूरजपुर मनीषा ठाकुर के कुषल मार्गदर्षन में एसडीओपी ओड़गी जे.एल.लकड़ा के नेतृत्व में थाना झिलमिली व क्राईम ब्रांच सूरजपुर की टीम द्वारा जांच पड़ताल किया गया, जो जांच पर पाया गया कि आरोपी अरूण कुमार गुप्ता उर्फ गुड्डू पिता पन्नालाल गुप्ता उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम डांड़अमोरनी ने अपने साथी मृतक बंषलाल राजवाड़े को अपने साथ मोटर सायकल में ले जाकर दोनों शराब पीकर बारात देखने तरका गये जो वहां से एक लड़की को मृतक बंषलाल रामप्रसाद गोंड़ के बाड़ी में पैरावट के पास लाया उसी बात पर बंषलाल व आरोपी अरूण के बीच विवाद होने लगा तब लड़की वहां से भाग गई तथा मृतक बंषलाल ने हाथ से आरोपी अरूण के दायीं आंख में मारा जिस पर आरोपी पास में पैरावट के पास रखे लकड़ी के मोटा डण्डा को उठाकर मृतक के सिर में मारा जिससे वह वहीं गिरकर फौत हो गया जो वहां मृतक के सिर से काफी खून गिरा है।

घटना के पष्चात् आरोपी अरूण गुप्ता ने मृतक के शव को खेत के रास्ते से लेजाकर स्कूल के पीछे महुआ पेड़ के पास शव को रखा फिर अपनी मोटर सायकल लेकर आया और शव को मोटर सायकल में रखकर तरका स्कूल के सामने मेन रोड में गिरा दिया जिस रास्ते से अरूण ने मृतक के शव को रोड तक ले गया था उस रास्ते में कई जगह खून गिरने का निषान पाया गया है। आरोपी अरूण गुप्ता द्वारा मृतक बंषलाल के सिर में मारकर हत्या करना तथा हत्या को छुपाने की नियत से हत्या की घटना को एक्सीडेंट का स्वरूप देने का प्रयास करना पाये जाने पर थाना भैयाथान में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 22/14 से धारा 304(ए) हटाई जाकर आरोपी अरूण गुप्ता के विरूद्ध धारा 302, 201 भादवि जोड़ी गई है। उक्त अंधे कत्ल का खुलासा होने पर जनता द्वारा पुलिस कार्यवाही की प्रषंसा की गई है।

उक्त कार्यवाही में एसडीओपी ओड़गी जे.एल.लकड़ा, उप निरीक्षक एम.आर. निकुंज, क्राईम ब्रांच प्रभारी सी.पी.तिवारी, एएसआई आर.के.कष्यप, आर.पी.सिंह, प्रधान आरक्षक लवकुष राजवाड़े, माधव सिंह, केष्वर राम मराबी, आरक्षक ताराचन्द यादव, कमलेष, अमरेष दुबे, महेन्द्र प्रताप सिंह, ललन सिंह, रामसुभग रवि, अक्षय चैरसिया, राधेष्याम साहू, लालमन राजवाड़े, चमनलाल राजवाड़े, धनेष्वर सिंह, पंकज तिवारी, राजेन्द्र राम, महिला आरक्षक बालकुमारी अन्य स्टाफ सक्रिय रहे।