रेलवे ट्रैक के किनारे मिले अज्ञात शव का हुआ खुलासा.. सिर में टाँगा से वार कर की गई थी हत्या.. फिर एक्सीडेंट का रूप देने शव को रख दिया रेलवे ट्रैक पर.. दो आरोपी गिरफ़्तार

सूरजपुर.. बीते 25 नवंबर की सुबह थाना जयनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम केनापारा के ओव्हर ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया था. जिसके बाद तत्काल थाना जयनगर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर मर्ग कायम कर शव पंचनामा की कार्यवाही एवं मृतक की पहचान हेतु उसके शव का फोटोग्राफी कराकर उसे समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप्प ग्रुपों के माध्यम से अज्ञात शव की पहचान हेतु प्रयास किया गया था. जिसका व्हाट्सएप्प ग्रुप के माध्यम से मृतक के सहकर्मीयों द्वारा मृतक की पहचान परमेश्वर साह निवासी मदारीपुर, थाना मिनापूर, जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) के रूप में पहचान की गई. तथा उन्ही के द्वारा यह जानकारी दी गई कि, मृतक वर्तमान में ग्राम लोधिमा अमन कोल्ड स्टोरराइस मिल अम्बिकापुर में रहकर मजदूर ठेकेदार के रूप में कार्यरत था। उसकी पहचान के बाद उसके परिजनों को सूचित किया गया. तथा उनके आने के बाद शव का पीएम कराने के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर. आगे की जांच कार्यवाही की गई…
मामले पर गंभीर पुलिस…
प्रथम दृष्टया मृतक परमेश्वर शाह की मृत्यु संदेहास्पद होना प्रतीत होने से पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल के द्वारा मामले की जांच बारीकी से किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भूरकर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनोज ध्रुव के कुशल मार्गदर्शन में मर्ग जांच एवं पीएम रिपोर्ट से मृतक की मृत्यु हत्या करने से होना पाए जाने पर थाना जयनगर में धारा 302 का अपराध दर्ज कर विवेचना किया गया. विवेचना के दौरान मृतक के मोबाइल नंबरो का सी.डी.आर प्राप्त कर संदेही मोबाइल नम्बरों को तस्दीक करने पर ग्राम तेलईकछार निवासी एक लड़की का नाम आने पर तलब कर पूछताछ किया गया। जो अपने प्रेमी केनापारा निवासी नंदू साहू के साथ मृतक परमेश्वर को फोन से दिनांक 24/11/18 को दोपहर करीब 2:30 बजे, अपने घर मे बुलाकर योजनाबद्ध तरीके से मृतक के सिर पर टांगा से वार कर हत्या करना एवं मामले को एक्सीडेंट का रूप देने हेतु शव को रेलवे ओव्हर ब्रिज केनापारा ले जाकर. रेलवे ट्रैक पर शव को गिरा दिए…
आरोपियों के द्वारा योजना बनाकर हत्या कर मामले को छिपाना पाए जाने से मामले में धारा 201,120(बी), 34 जोड़ी गई, विवेचना में आरोपी 1.नंदू साहू पिता राम साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी केनापारा, तेलईकछार एवं देवन उर्फ रानी राजवाडे पिता समेत राजवाडे, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम तेलईकछार के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 09/12/18 को 8:40 में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया…
कार्यवाही में रहे शामिल…
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी जयनगर निरीक्षक गोपाल धुर्वे, सहायक उप निरीक्षक देवनाथ चौधरी, राजाराम राठिया, प्रधान आरक्षक टीकाराम खाटकर, शत्रुघ्न सिंह, आरक्षक कुंदन सिंह, ललन सिंह, शिव राजवाडे, जितेंद्र, महिला आरक्षक पूनम भगत एवं पिंकी सोनवानी सक्रिय रहे…