छत्तीसगढ़ : आरक्षक से प्रधान आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक पदोन्नति के लिए दौड़ का समय बढ़ाया गया

ड्यूटी के दौरान घायल पुलिसकर्मियों और गर्भवती महिलाओं को रेंज पुलिस महानिरीक्षक दे सकेंगे छूट

पुलिसकर्मियों के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर डीजीपी डीएम अवस्थी ने दिये निर्देश

रायपुर। डीजीपी डीएम अवस्थी ने आरक्षक से प्रधान आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक पदोन्नति हेतु स्वस्थता परीक्षा अंतर्गत 800 मीटर दौड़ हेतु निर्धारित समय बढ़ाने हेतु निर्देश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि बहुत से पुलिसकर्मियों द्वारा दौड़ हेतु समय बढ़ाने के लिये अनुरोध किया गया था। नये नियम के अनुसार अब आरक्षक से प्रधान आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक पदोन्नति हेतु 30 वर्ष की उम्र तक के पुरुष पुलिस कर्मियों को 800 मीटर दौड़ 6 मिनट में, 30 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष तक की उम्र तक के लिये 7 मिनट में एवं 45 वर्ष से अधिक हेतु 8 मिनट में पूरी करनी होगी।

इसी प्रकार 30 वर्ष तक की महिला कर्मियों को 800 मीटर दौड़ 7 मिनट में, 30 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष तक की उम्र तक के लिये 9 मिनट में एवं 45 वर्ष से अधिक हेतु 10 मिनट में पूरी करनी होगी।

इसके साथ ही ड्यूटी के दौरान अपंग, घायल कर्मचारियों एवं गर्भवती महिला कर्मचारियों के संबंध में गुण दोष के आधार पर विचार करते हुए संबंधित रेंज पुलिस महानिरीक्षक शारीरिक स्वस्थता परीक्षा में छूट देने हेतु सक्षम होंगे।

इसके अलावा पात्र उम्मीदवार द्वारा यदि पदोन्नति प्रक्रिया में भाग न लेने हेतु आवेदन दिया जाता है तो उतनी संख्या में मेरिट सूची से कर्मचारियों को शामिल किया जा सकेगा। पुलिस प्रशिक्षण शालाओं में पदस्थ आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को उनकी इकाई में ही प्रधान आरक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा तथा प्रधान आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति हेतु रेंज स्तर पर सहायक उप निरीक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध वरिष्ठता क्रम में विचार किया जायेगा।