छत्तीसगढ़: 19 IAS अफसरों के खिलाफ अपराध दर्ज, प्रश्नकाल में विधायक बांधी के सवाल पर राज्य सरकार ने दिया ये जवाब…

छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज शीतकालीन सत्र प्रारंभ हुआ। पहले दिन श्रद्धांजलि की वजह से प्रश्नकाल नहीं हो पाया। प्रश्नों के लिखित उत्तर जरूर सामने आ गए हैं। मस्तूरी विधायक डॉ कृष्णमूर्ति बांधी ने प्रदेश के आईएएस अफसरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश के 19 IAS के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इनमें रघुनाथ शर्मा तत्कालीन अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण, जी वेंकन्ना, आर पी यादव तत्कालीन कलेक्टर रायपुर, अजय नाथ तत्कालीन सीईओ रायपुर विकास प्राधिकरण, एन पी तिवारी तत्कालीन कलेक्टर रायपुर,एम के राउत, एच पी किंडो, राबर्ट हिरंगडोला, नारायण सिंह, सुब्रत साहू, टी एस छतवाल, आर पी बगई,बाबूलाल अग्रवाल, राजेश टोप्पो, व्ही के ध्रुर्वे, डॉ आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा, रणवीर शर्मा और जनक पाठक के नाम बताए गए हैं। इनमें एम के राउत, सुब्रत साहू, रॉबर्ट हिरंगडोला और नारायण सिंह के खिलाफ मामला ख़ात्मा किया जा चुका है। जबकि रणवीर शर्मा के खिलाफ मामला ख़ारिज किया जा चुका है।

विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार सबसे पुराना मामला 23 फ़रवरी 1995 का है जिसमें रघुनाथ प्रसाद,जी वेंकैया, आर पी यादव, अजय नाथ और एन पी तिवारी का है। इसमें धारा 409, 420, 467, 468, 120-B, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएँ प्रभावी हैं। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए आवासीय भवनों और भूखंडों के आबंटन के खिलाफ कार्य कर शासन को क्षति पहुँचाई है, और यह मामला विवेचना के स्तर पर लंबित है।

एचपी किंडो के खिलाफ छ मामले हैं, जो विवेचना में लंबित है हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। राजेश सुकुमार टोप्पो के विरुध्द तीन मामले हैं। जिनमें अभियोजन स्वीकृति लंबित होने की जानकारी सरकार ने दी है। राजेश सुकुमार टोप्पो के खिलाफ धारा 120B, 7 (सी) और 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज है।अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के विरुध्द चालान पेश किया जा चुका है।