भारी गहमा गहमी के बीच.. मंडी संसोधन विधेयक पास..मंडी संसोधन बिल में किये गए 7 प्रावधान..अब हो सकेगी सजा!..

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा मे इन दिनों दो दिवसीय विशेष सत्र जारी है..और इस सत्र का आज दूसरा दिन है..वही 27 अक्टूबर को विधानसभा में हंगामे के बीच मंडी संसोधन बिल व किसान कृषि विधेयक पास हो गया है..

दरअसल कृषि प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ में किसान कानून को लेकर विधानसभा की 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाई गई थी.और सत्र का आज दूसरा दिन है..वही कल किसान कानून को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ..जिसके बाद बहुमत के आधार पर मंडी संसोधन व किसान कृषि विधेयक पास हुआ है..

बता दे कि मंडी संसोधन विधेयक में 7 प्रावधान किये गए है..जिसमे निजी कंपनियों को डीम्ड मंडी घोषित किया जाएगा..राज्य सरकार के अधिसूचित अधिकारी को मंडी जांच का अधिकार होगा..अनाज के परिवहन में निरीक्षण व जप्ती की कार्यवाही की जाएगी..निजी मंडियों में अधिकारियों को भंडारण की तलाशी के अधिकार होगा..यही नही मंडी समिति और अधिकारियों पर याचिका दायर करने का अधिकार होगा..इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग प्लेटफार्म और ऑनलाइन भुगतान का संचालन राज्य सरकार में बने नियम से किया जाना होगा..

वही मंडी संसोधन विधेयक के तहत जानकारी छिपाने और गलत जानकारी देने पर 3 साल की सजा अथवा 5 हजार जुर्माना तथा दूसरी बार गलती करने पर 6 माह की सजा व 10000₹ के जुर्माने का प्रावधान है।