कैबिनेट की बैठक के बाद… शिक्षक संविलियन, गोधन न्याय योजना, भूमि पट्टा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दी अहम जानकारी… पढ़िए पूरी ख़बर

रायपुर। आज कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि 34 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर प्रदेशवासियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदेश के घोषणा पत्र के माध्यम से युवाओं और ग्रामवासियों से जो वादे किए थे प्रदेश कांग्रेस उस दिशा में प्रतिदिन कार्यरत है।

शिक्षाकर्मियों के लिए सौगत, संविलियन को धरातल पर किया साकार

स्वास्थ मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी शिक्षाकर्मी भाइयों-बहनों को संविलियन का वादा किया लेकिन चुनाव के उपरांत आज अपने घोषणा पत्र के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने शिक्षाकर्मियों की माँग को पूरा किया है। उन्होंने सभी शिक्षाकर्मियों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए बताया कि अब स्कूल शूरू होते ही उन्हें नियमित शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा। जिससे वे नई पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में योगदान दे पाएंगे।

गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रदेशवासियों के लिए विकास हेतु समर्पित कांग्रेस सरकार ने “गोधन न्याय योजना” की शुरुआत की है, इस योजना के माध्यम से अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किये जा चुके हैं जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 एवं शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं। इस विषय पर आज हुए निर्णय के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि अभी तक जिन पंचायतों में शेड निर्माण नहीं हुए हैं जल्द ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना अन्तर्गत समिति के माध्यम से ₹2 में (परिवहन शुल्क मिलाकर) गीला गोबर खरीदी एवं ₹8 में खाद बिक्री की जायेगी। इस योजना से स्व. सहायता समूह की बहनों को लाभ मिलेगा साथ ही हर पंचायत में स्थापित होकर यह योजना जन-जन को संबल प्रदान करेगी।

भूमि पट्टे में 31 मार्च तक प्रदान की गई छूट

मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती एवं रियायती दरों पर आबंटित नजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में छूट देने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तांतरित किए जाने वाले विलेखो पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत तथा उपकर में छूट प्रदान करते हुए अधिकतम 2 हजार रुपए निर्धारित किया गया।
आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णतः माफ किया गया। ये सभी छूट 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेंगी।