प्रदेश में इस तारीख से ऑटो-टैक्सी संचालन की मिली अनुमति.. इस शर्त के साथ कर सकेंगे सफर.. जानें क्या है निर्देश..

रायपुर. प्रदेश में जारी लॉकडाउन के कारण ऑटो रिक्शा वाहन के संचालन पर अब तक प्रतिबंध लगा हुआ था मगर अब सरकार ने इन्हें राहत देते हुए इनके संचालन पर छूट दी है. छ.ग. में 28 मई से आवागमन के लिए ऑटो टैक्सी चलाने की अनुमति दी गई है. प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में टैक्सी/ऑटो चलाने की अनुमति है. अंतर जिला परिवहन हेतु ई-पास लेकर सशर्त लोगों को आने-जाने की अनुमति प्रदान की जा रही. बिना ही पास के अंतर जिला ऑटो/ टैक्सी परिवहन की अनुमति नहीं होगी. साथ ही चेहरे पर मास्क, स्वच्छता और सोशल फिजिकल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन करना होगा. सभी कलेक्टर एसपी को यह आदेश परिवहन आयुक्त ने जारी किए हैं.

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