छत्तीसगढ़ : हाईकोर्ट ने फ़र्ज़ी डिग्री व बिना अनुमति कोर्स चलाने के मामले में… राज्य, केंद्र सरकार व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जारी किया नोटिस.. 18 फ़रवरी तक मांगा जवाब

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री व बिना अनुमति कोर्स चलाने के मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी कर 18 फरवरी तक जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

डॉ०आरती सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका की है। इसमें बताया है कि डॉ०सीवी रमन विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में बिना अनुमती डिग्री जारी की है। फर्जी अंकसूची बनाने और मृत व्यक्ति के नाम से मार्कशीट जारी किये जाने का भी उल्लेख इस याचिका में की गई है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पी०आर० रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की खंडपीठ में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि तत्काल विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के अधीन हस्तांतरित करें और फर्जी डिग्री का रैकेट के विरुद्ध एसआईटी गठित कर जांच कराएं।

साथ ही याचिका में बताया गया है कि गुजरात सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए लिखा था, परंतु उक्त रिपोर्ट पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं की है जो संदेह उत्पन्न करती है। इसलिए सीबीआई अथवा अन्य निष्पक्ष जांच एजेंसी से पूरे मामले की जांच कराए।