16 साल की बालिकाओं की शादी, मौक़े पर पहुंची प्रशासन की टीम, बैरंग लौटी बारात, घरवालों ने उखाड़ा मंडप

सूरजपुर। कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देश में जिला कार्यक्रम अधिकारी मुक्तानंद खुटे के कुशल मार्गदर्शन में संयुक्त टीम ने दुरस्थ ग्राम बेगारीडांड़ (बिहारपुर) ओड़गी में एक 16 वर्षीय बालिका एवं ग्राम बिरमताल विकास खण्ड भैयाथान में भी एक 16 वर्षीय बालिका को बालिका वधु होने से बचाया। बाल विवाह रोकने के लिए जिले के संयुक्त टीम ने कमर कस ली है। सूचना प्राप्त होेते ही मौके पर जाकर बाल विवाह रोक कर घर वालो एवं ग्रामीणों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी दी जाती है।

वर्तमान प्रकरण में ग्रामीणा द्वारा यह सूचना दी गई कि एक 16 वर्षिय नाबालिक की शादी कराई जा रही है और उसका विवाह आज ही संपन्न कराया जा रहा है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने तत्काल बिहारपुर थाना प्रभारी शिव खूंटे एवं चाईल्डलाईन-1098 को बेगारीडांड़ बिहारपुर चांदनी भेज कर दस्तावेज का परीक्षण करने पर पाया गया कि बालिका का शैक्षणिक दस्तावेजों मे जन्म तिथि 02 मई 2004 है, अर्थात बालिका का उम्र 16 वर्ष 07 माह एवं 07 दिन हो रहा है। सभी को समझाईस दिया गया यह विवाह हुआ तो सभी को परेशानी उठानी पड़ सकती है, तब सभी ने विवाह नहीं करने का निर्णय लिया। आये हुए बारात को बैरंग वापस किया गया और बालिका को बाल कल्याण समिति सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया। जहां से उसे उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया।

दूसरे प्रकरण में ग्रामीणों ने चाईल्डलाइन 1098 में सूचना दी कि उनके गांव बिरमताल में एक नाबालिक का विवाह होने वाला है, जिसमें तत्काल जिला बाल संरक्षण अधिकारी संयुक्त टीम के साथ गांव पहुंचे सत्यापन में बालिका का जन्म तिथि 25 जुलाई 2004 निकला। बालिका के पिता द्वारा बालिका के 18 वर्ष पूर्ण हो जाने की बात गई, परन्तु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सभी को समझाईस दिया गया कि यदि विवाह होता है तो बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 के तहत् विवाह कराने वाले, सहयोग करने वाले, अनुमति देने वालो एवं शामील होने वालों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होगा और 02 वर्ष तक की सजा एवं 01 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। तब जाकर घर वाले अपना मण्डप स्वयं से उखाड़ दिये और विवाह बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद करने का निर्णय लिया और पंचनामा बना कर टीम को दिया। 

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बाल विवाह रोकवाने वाले में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, थाना प्रभारी बिहारपुर चांदनी शिव खुटे, बसदेई चौकी के प्रधान आरक्षक निर्मल मिंज, महिला एवं बाल विकास परियोजना भैयाथान की पर्यवेक्षक शीला वर्मा, जिला बाल संरक्षण इकाई से अंजनी साहू, पवन धीवर, चाईल्ड लाईन ओड़गी से अनवरी खातुन, चाईल्ड लाईन सूरजपुर से शीतल सिंह एवं गोविन्दा साहू उपस्थित थे।