नगर पंचायत सहित 11 ग्राम पंचायत माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित.. सामूहिक कार्यक्रम पर लगा प्रतिबंध..


सीतापुर( अनिल उपाध्याय)। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एसडीएम दीपिका नेताम ने नगर पंचायत सहित 11 ग्राम पंचायतों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है जहाँ सामूहिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

इस क्षेत्र में यदि पूर्व में विवाह की अनुमति जारी की गई होगी तो वो वही स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।इसी तरह मैनपाट के छः ग्राम पंचायतों को भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन के दायरे में रखा गया है जहाँ ये सारे नियम लागू होंगे।


विदित हो कि राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम दीपिका नेताम ने नगर पंचायत समेत 11 ग्राम पंचायतों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

नगर पंचायत के अलावा एसडीएम ने जिन ग्राम पंचायतों को माइक्रो कंटेंमेंट जोन में रखा है उनके नाम है उलकिया,धरमपुर,भुषु,रायकेरा,शिवनाथपुर,प्रतापगढ़,राधापुर,भारतपुर, सरगा एवं सोनतराई।

माइक्रो कंटेंमेंट जोन घोषित होने के बाद यहाँ होने वाले सभी सामूहिक कार्यक्रम आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे इसके अलावा इस क्षेत्र में पूर्व में जारी विवाह की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।इन ग्राम पंचायतों में लोगो को चिकित्सा सहित अन्य आवश्यक सेवाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से प्राप्त होगी इसके लिए लोगो को अपने ग्राम पंचायत के प्रभारी अधिकारी सचिव से संपर्क करना पड़ेगा।

इसके अलावा विकास खँड मैनपाट के ग्राम पंचायत कुदरीडीह,नर्मदापुर,काराबेल,जामकनी,जामढोढ़ी एवं कोटछाल को भी माइक्रो कंटेंमेंट जोन घोषित किया है जहाँ एसडीएम द्वारा जारी सारे नियम लागू होंगे।इस संबंध में एसडीएम दीपिका नेताम ने बताया कि कंटेंमेंट जोन घोषित क्षेत्रो में अगर कोई नियमो की अवहेलना करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माने की राशि भी वसूली जायेगी।