मेडिकल कालेज के दो एकाउंटेंट निलंबित..जननी सुरक्षा योजना में लापरवाही पर हुई कार्यवाही

अम्बिकापुर
कलेक्टर भीम सिंह द्वारा मेडिकल काॅलेज अस्पताल का सतत् रूप से निरीक्षण किया जा रहा हैं। उन्होने लोगों को संवेदनशीलता के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन.के. पाण्डेय एवं अस्पताल अधीक्षक प्रोफेसर एस.पी. कुजूर को निर्देशित  किया है। उन्होने स्पष्ट किया है कि अपने कार्य मंे लापरवाही बरतने वाले, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर द्वारा जननी सुरक्षा योजना के तहत् वित्तीय  वर्ष 2015-16 के 2511 हितग्राहियों एवं वित्तीयवर्ष 2016-17 में फरवरी 2017 तक 888 हितग्राहियों को निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करने माह फरवरी 2017 में कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना अन्तर्गत पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के इन्कम टैक्स असेसमेन्ट राशि की कटौती कर वेतन भुगतान की कार्यवाही में उदासीनता प्रदर्शित करते हुये विलंब करने आदि के परिणामस्वरूप लेखापाल राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।निलंबन अवधि मंे इनका मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सरगुजा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्तो की पात्रता होगी। इस निलंबन के परिणामस्वरूप जिला बाल श्रम परियोजना समिति के सहायक ग्रेड-3 बृजकिशोर तिवारी को लेखापाल राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी के आधिपत्य में उपलब्ध शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के सौंपे गये समस्त कार्यदायित्व से संबंधित अभिलेख तथा लेखा संबंधी दस्तावेज मय सूची यथास्थिति प्राप्त कर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर के लेखा संबंधी कार्य अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्देशानुसार तथा एडमिनिस्ट्रेटिव आॅफिसर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर के सामान्य पर्यवेक्षण व नियंत्रण में संपादित करने हेतु आदेशित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील लागू है।
कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर व सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के लेखा अभिलेखों एवं दस्तावेजों के सामान्य अवलोकन से समय-समय पर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करन,े समाधानकारक जवाब प्राप्त नहीं होने कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता तथा लापरवाही बरतने उच्च अधिकारियों के आदेशों-निर्देशों का पालन न करने लेखा संबंधी अभिलेखों का समुचित संधारण न करने मृत एवं सेवानिवृŸा कर्मचारियों का वेतन आहरण करने समय-सीमा में प्रभार हस्तांतरित करने के आदेश के बावजूद प्रभार हस्तांतरण न करने, अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने इत्यादि के परिणामस्वरूप लेखापाल विनोद शुक्ला को सम्यक रूपेण विचारोपरान्त सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि मंे इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ निर्धारित किया जाता है। इस निलंबन के परिणामस्वरूप जिला बाल श्रम परियोजना समिति के सहायक ग्रेड-3 बृजकिशोर तिवारी को निलंबित लेखापाल विनोद शुक्ला से संबंधित अभिलेखों तथा लेखा संबंधी दस्तावेज मय सूची यथा स्थिति प्राप्त कर अधिष्ठाता के निर्देशानुसार तथा एडमिनिस्टेªटिव आॅफिसर के सामान्य पर्यवेक्षण व नियंत्रण में संपादित करने हेतु आदेशित किया गया है।