त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव : ग्रामों के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना 21 जुलाई तक

रायपुर

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी आम चुनाव के लिए ग्रामों के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना 21 जुलाई 2014 तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार  के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को इस आशय का परिपत्र जारी कर दिया है। विभाग के प्रमुख सचिव श्री एम.के. राउत ने परिपत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 03/129 ख (1) के अंतर्गत ग्रामों के अंतिम प्रकाशन हेतु प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाए। उन्होंने ग्रामों के प्रारंभिक प्रकाशन के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि, प्रारंभिक अधिसूचना, प्राप्त दावा-आपत्ति पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त अभिमत प्रतिवेदन के आधार पर अंतिम विनिश्चय किए जाने के निर्देश दिए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के लिए धारा 03 एवं अनुसूचित क्षेत्र में धारा-129-ख (1) के तहत अंतिम अधिसूचना जारी किया जाए। परिपत्र में यह भी बताया गया है कि कतिपय जिलों में जनपद पंचायत के कुछ भाग गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं शेष भाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसी स्थिति रहने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के लिए अधिनियम की धारा-03 तथा अनुसूचित क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के लिए धारा-129-ख(1) के तहत पृथक-पृथक अधिसूचना जारी किया जाए। ग्रामों के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी होने के तिथि में ही छत्तीसगढ़ राजपत्र (असधारण) में इसका प्रकाशन अनिवार्य रूप से किया जाए।