जल उपभोक्ता संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों का कार्यकाल फिर बढ़ेगा

अब लोकसभा चुनाव के बाद होगा जल उपभोक्ता संस्थाओं का चुनाव

जल संसाधन मंत्री श्री अग्रवाल ने किया विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन

रायपुर, 30 दिसम्बर 2013

जल संसाधन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने जल उपभोक्ता संस्थाओं के सदस्यों एवं अध्यक्षों का कार्यकाल इनके आगामी निर्वाचन तक बढ़ाने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। अब इन संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव लोकसभा निर्वाचन के बाद होगा। इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जल उपभोक्ताओं का संस्था का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित है। इस अधिनियम की धारा पांच, आठ और ग्यारह में वर्ष 2013 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में कारण अभिलेखित करते हुए जल उपभोक्ताओं संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों की पद अवधि में एक बार में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।
वर्तमान में कार्यरत जल उपभोक्ताओं संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों का कार्यकाल फरवरी 2012 तक था। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 में दो बार आदेश जारी कर इन पदाधिकारियों का कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया। विधानसभा निर्वाचन 2013 के कारण जल उपभोक्ता संस्थाओं के कार्यक्षेत्र के अंकन का प्रकाशन नहीं किया जा सका। इसी प्रकार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा विभाग के मैदानी कर्मचारियों को लोकसभा निर्वाचन से संबंधित कार्यों में संलग्न किए जाने के कारण जल उपभोक्ताओं संस्थाओं के पूर्व घोषित निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष 2014 के अनुसार चुनाव कराया जाना संभव नहीं है।
उपरोक्त कारणों को देखते हुए प्रमुख अभियंता द्वारा जल उपभोक्ता संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों की पद अवधि में एक वर्ष अथवा इनका निर्वाचन सम्पन्न होने के दिनांक तक (इनमें से जो भी पूर्व हो) वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव बनाया गया है। लोकसभा चुनाव वर्ष 2014 के पश्चात जल उपभोक्ता संस्थाओं का निर्वाचन शीघ्र कर लिया जाएगा। विभागीय मंत्री श्री अग्रवाल ने विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।