नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण तिथि के बीच फंसा शिक्षाकर्मियों के संविलियन का पेच……

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जांजगीर चांपा। िर्शक्षाकर्मीयों के संविलियन की प्रक्रिया मे नियमों का नया पेंच सामने आया है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संघ का आरोप हैं कि आठ साल सेवा की शर्तो मे कुछ जिलों मे नियुक्ति तिथि के आधार पर और कुछ जिलो में कार्यभार ग्रहण तिथि के आधार पर गणना की जा रही है। इससे कुछ जिलों में वरिष्ठ की जगह कनिष्ठ शिक्षाकर्मीयो का संविलियन हो रहा है। संघ के नेताअें ने नियमों मे एकरूपता लाने की मांग की है। संघ कि पदाधिकारियों के अनुसार पंचायत संवर्ग के विरष्ठता का निर्धारण नियुक्ति तिथि के आधार पर किया जा रहा है। इससे कार्यभार ग्रहण बाद मे किए जाने पर वरिष्ठ शिक्षक संविलियन से वंजित हो रहे है। जबकि नियमानुसार वे वरिष्ठ है। प्रक्रिया की विसंगति है। इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति तिथि से किया जाता है। जबकि सेवाकाल की गणना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से किया जाता है। यदि कोई जिले के विसंगति पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो शिकायत आने पर उसका निराकरण किया जाएगा। संघ की मांग है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से 8 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन करते हुए शिविर मे ई कोष मे प्रविष्टि करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाए।

जिले के करीब 8000 शिक्षकों का होना है संविलयन
जांजगीर-चांपा। राज्य सरकार के आदेशानुसार जिले के 8000 शिक्षा कर्मियों का संविलयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर नीरज कुमार बनसोड़ के मार्गनिर्देशन में जिले के सभी ब्लाक मुख्यालयों में 14 व 15 जुलाई को दो दिवसीय विकासखण्ड स्तरीय शिविर का आयोजन किया था. शिविर में शिक्षकों का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। शिक्षकों का व्यक्तिगत विवरण ई-कर्मचारी वेबसाईट में फीड किया जा रहा है, साथ ही शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु वेब साईट में मास्टर एंट्री भी की जा रही है। ऐसे शिक्षक जिनका प्रान नंबर नहीं बना है, उनके प्रान नंबर के लिए कंप्यूटर में सीएसआरएफ की प्रविष्टि की जा रही है। जिले के सबसे बड़े जनपद नवागढ़ में कुल 996 शिक्षकों का संविलयन किया जाना है