घर में रखी 4 बोतल से ज्यादा शराब तो भरने होंगे 63 हज़ार रुपये… पढिए नियम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने नया नियम जारी किया है। यूपी में अब घर में शराब की 4 बोतल रख सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार जिन्हें घर में बार के लाइसेंस लेना है, उनके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है। शराब की 15 कैटिगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं। अब घर में 750 एमएल की चार बोतल शराब ही रख सकते हैं। इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी। जो लोग इससे अधिक शराब घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए घर में बार के लाइसेंस लेना पड़ेगा।

दरअसल, इस चौंकाने वाले फैसले के बाद यूपी का आबकारी विभाग चर्चा में है। इससे पहले भी होम बार लाइसेंस के लिए निर्देश जारी की गई थी। लेकिन उसको लागू करवाना ही मुश्किल था। अब ये निर्देश तो नामुमकिन सा लग रहा है। पहला सवाल ये है कि मॉनिटरिंग कैसे होगी? क्या मॉडल शॉप पर एक से अधिक बोतल लेने पर उन्हें किसी तरह का पहचान पत्र देना होगा, या फिर उनका मोबाइल नंबर और बाकी के डिटेल्स लिए जाएंगे। आबकारी विभाग कैसे घर-घर की तलाशी करेगा?

केवल इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत दुकान से थोक में शराब की बोतलें खरीदने वालों से होम बार लाइसेंस दिखाने को भी कहा जा सकता है। जानकारी के अनुसार होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग में निवेदन किया जा सकता है, जिसे डीएम की तरफ से अप्रूव किया जाएगा। होम बार लाइसेंस के एक साल की फीस 12 हजार रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 51 हजार रुपये का होगा।

बता दें कि होम बार लाइसेंस के तहत अधिकतम व्हिस्की की 6 इम्पोर्टेड और 4 भारतीय ब्रांड की बोतल, रम की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वोडका की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की 1-1 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन रखने की इजाजत है। लेकिन सबसे खास बात है कि राजधानी लखनऊ में अभी तक किसी ने भी होम लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है। आबकारी विभाग ने घरों तक अभियान चलाने की बात कह रही है।