नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर गुजरात ले गया युवक, दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम

सूरजपुर. 05 जनवरी को बसदेई क्षेत्र के एक व्यक्ति ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री 12 दिसंबर 2020 की रात को घर से बिना बताए कहीं चली गई, काफी खोजबीन करने पर भी नहीं मिली, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगाकर ले गया है. प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 9/21 धारा 363 भादवि के तहत् मामला पंजीबद्व किया गया.

गुमशुदा एवं नाबालिक बालिका को भगाकर ले जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने जिले के थाना-चौकी प्रभारियों को गुमशुदा एवं अपहरण के मामले में हर संभव प्रयास कर नई तकनीक की मदद एवं छोटी-बड़ी सुराग हासिल कर अपहृता को दस्तयाब तथा आरोपी की गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर व सीएसपी जे.पी.भारतेन्दु के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना की गई, जो पुलिस टीम को नई तकनीकी व सूत्र के जरिये जानकारी मिली की नाबालिक लड़की सुरेन्द्रनगर, गुजरात में है, जिसकी जानकारी से पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा को अवगत कराया गया, जो उन्होंने पुलिस टीम को गुजरात विधिवत् रवाना किया. पुलिस टीम गुजरात राज्य के सुरेन्द्रनगर डी-डिविजन थाना क्षेत्र से आरोपी अमर सिंह के कब्जे से नाबालिक लड़की को बरामद किया और दोनों को लेकर वापस चौकी बसदेई पहुंची.

पीड़िता से पूछताछ करने पर वह बताई कि अमरसाय ने प्रेम जाल में फंसाकर भगाकर ले गया और वहां जबरन अनाचार किया. मामले में पृथक से धारा 366, 376(2)(ढ) भादवि व पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 जोड़ी जाकर आरोपी अमर साय को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी बसदेई सुनीता भारद्धाज, एएसआई बीएम गुप्ता, प्रधान आरक्षक राहुल गुप्ता, वरूण तिवारी, हंसराम कनेडिया, आरक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह, अमित सिंह, हरिकिशन राजवाड़े, जयप्रकाश सिंह, महिला आरक्षक अलती राजवाड़े व रौशनी सिंह सक्रिय रहे.