पान ठेला व दुकान संचालक अब सुबह 09 बजे से शाम 07 बजे तक कर सकेंगें दुकान का संचालन.. अपर कलेक्टर ने शर्तो के साथ संचालन करने दी अनुमति

सूरजपुर. कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देषन में अपर कलेक्टर एस.एन.मोटवानी से प्राप्त जानकारी अनुसार सूरजपुर के अन्तर्गत सभी पान दुकान को प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक सोशल एवं फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये 50 प्रतिषत कर्मचारियों की उपस्थिति में तम्बाक युक्त सिगरेट, गुडाखु, गुटखा, तम्बाकू , पाउच, बीड़ी जैसे कोई भी पदार्थ नहीं रखने और न ही विक्रय करने तथा अन्य शर्तों के अधीन संचालन करने की अनुमति दी गई हैं।

जारी आदेश के अनुसार तम्बाकु, पान, सिगरेट, बीड़ी, गुडाखु, गुटखा की दुकानों एवं पान ठेला संबंधित थोक दुकानों को प्रातः 09.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक कोरोना वायरस कोविड़-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जारी दिशा – निर्देशों का पालन करते हुए शर्तों के अधीन संचालन की अनुमति दी गई है, जिसमें पान ठेले अथवा दुकान में सेनेटाईजर व हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, सोशल व फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। पान दुकान व ठेलों में एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थिति में एकत्र नहीं होंगें। ग्राहकों के खड़े होने हेतु मार्किंग की जायेगी तथा ग्राहक , मार्किंग से बाहर खड़े नहीं होंगे, पान ठेले व दुकान में विक्रय किए जाने वाले पदार्थ जैसे – पान , सिगरेट , गुडाखू , गुटखा , तम्बाकू , पाउच , बीड़ी आदि का उपयोग व उपभोग सार्वजनिक स्थान व पान ठेले में किया जाना प्रतिबंधित होगा।

इन सामाग्रियों का मात्र विक्रय किया जाये, दुकानदार एवं दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100 रूपये तक वसूला जावेगा, दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जायेगा, कोरोना वायरस ( कोविड- 19 ) के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सूचना व जानकारी संबंधी पोस्टर व पाम्पलेट एवं फ्लेक्स आदि का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन अनिवार्य होगा, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए पान दुकान व ठेला संचालक जिम्मेदार होंगे। जिले व क्षेत्र के हॉटस्पॉट एवं कन्टेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के सम्बन्ध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कन्टेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों तथा शासन के दिशा – निर्देश व एडवायजरी एवं आदेश की शर्तो का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1880 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों, जैसे लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।